हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र में बवाल जारी : सांसद नवनीत राणा और उनके पति की कोर्ट में हुई पेशी, एक और मुकदमा दर्ज
मुंबई। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ करने को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। जहां बीते शनिवार को मातोश्री के बाहर हुनमान चालीसा का पाठ करने पर अड़ीं मुंबई के खार इलाके में अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं ताजा जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस अब अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बांद्रा स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ले गई है। पहले दोनों को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया है। उनके खिलाफ अपने बयानों से धर्म, जाति के आधार पर विद्वेष फैलाने का आरोप लगा है।
रिमांड की कार्यवाही के दौरान नवनीत राणा और रवि राणा की ओर से अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट आज पेश होंगे। बता दें कि पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को धारा 153 A के तहत यानी धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया था।
नवनीत राणा और उनके पति के खिलाफ एक और मामला दर्ज
एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि मुंबई पुलिस ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में धारा 353 के तहत एक और मामला दर्ज किया गया है। जिसमें दोनों पति-पत्नी के ऊपर लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगा है।
शिवसेना के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज
मुंबई पुलिस के अधिकारी के अनुसार शहर की पुलिस ने शनिवार को मुंबई में राणा के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पर शिवसेना के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है।
सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के खिलाफ इन धाराओं में मामला दर्ज
मुंबई पुलिस के मुताबिक, विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में धारा 153 (ए), 34, आईपीसी आर/डब्ल्यू 37(1) 135 बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों को खार स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया है। आगे की जांच खार पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है।
वहीं, नवनीत और रवि राणा ने शनिवार को ही मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत दी । इसमें कहा गया है कि सीएम उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेता अनिल परब और संजय राउत सहित सभी 700 लोगों पर भी धारा 120 बी, 143, 147, 148, 149, 452, 307, 153ए, 294, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी?: फडणवीस
भाजपा नेता व महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किरीट सौमेया अपने ऊपर होने वाले हमले के बारे में भी पुलिस को बताया लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। हम केंद्र सरकार को इस पर कुछ एक्शन लेने के लिए कहेंगे। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी?
किरीट सौमैया पर पथराव मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
मुंबई पुलिस ने रविवार को एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ खार पुलिस थाने के पास भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की कार पर कथित रूप से पथराव करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। लेकिन, सोमैया ने प्राथमिकी की एक प्रति लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वह उन धाराओं से संतुष्ट नहीं थे जिनके तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
सोमैया शनिवार को गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा से मिलने खार पुलिस स्टेशन गए थे, जिनके पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने के आह्वान ने शिवसेना कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया था।
मैंने हमले की जानकारी केंद्रीय गृह सचिव को दी: किरीट सोमैया
महाराष्ट्र से भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि मैंने केंद्र में गृह सचिव को हमले की जानकारी दी है, उन्होंने हमले की रिपोर्ट मांगी है। एक प्रतिनिधि प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाएगा और वहां के अधिकारियों से मुलाकात करेगा।उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी आवाज दबाई जा रही है, उससे लगता है कि उद्धव ठाकरे मनसुख हिरेन (एंटीलिया केस) के साथ जो किया गया था, उसकी तर्ज पर कुछ करने की साजिश रच रहे हैं। मेरे खिलाफ दर्ज़ प्राथमिकी फर्जी है।
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि मुंबई पुलिस ने उद्धव ठाकरे और पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के दबाव में मेरे नाम एक झूठी एफआईआर दर्ज कर दी है, मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। उस एफआईआर में इन्होंने लिखा है कि किरीट सोमैया ने ऐसा कहा कि मेरी गाड़ी पर सिर्फ एक पत्थर आया जबकि 70-80 शिवसैनिकों ने मुझ पर हमला किया।
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