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पार्थ चटर्जी की सुरक्षा कवच के याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज, पूछताछ के लिए सीबीआई ने फिर से जारी किया नोटिस

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कोलकाता । सुरक्षा कवच के लिए पार्थो चटर्जी की तरफ से जस्टिस सुब्रता तालुकदार के डिविजन बेंच में दायर अपील खारिज कर दी गई। जस्टिस तालुकदार ने अपने फैसले में कहा कि जिन बिंदुओं को उठाया गया है। उन सभी के बारे में डिवीजन बेंच ने 18 मई को अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया था। लिहाजा इस मामले में कोई आदेश देने की गुंजाइश नहीं है और सिंगल बेंच का फैसला ही इस बाबत बहाल रहेगा।
इधर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को एसएससी भर्ती घोटाला मामले में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता को अगले सप्ताह सीबीआई के निजाम पैलेस कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले बुधवार को सीबीआई ने मंत्री से मामले के सिलसिले में साढ़े तीन घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।
विशेष रूप से, कोलकाता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को चटर्जी को गिरफ्तार करने की स्वतंत्रता दी है यदि वह पूछताछ में शामिल होने में विफल रहते हैं। इसके अलावा, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने यह भी कहा कि वह टीएमसी विधायक से उम्मीद करते है, जो वर्तमान में ममता बनर्जी सरकार में उद्योग, वाणिज्य और संसदीय मामलों का विभाग संभालते है, वह ‘न्याय के हित में’ अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।
उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इससे पहले सरकारी सहायताके रूप में नौवीं और दसवीं कक्षा में सहायक शिक्षकों और समूह सी और डी में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के कम से कम सात मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। पीठ ने अवैध नियुक्तियों को समाप्त करने का भी आदेश दिया।
पैनल की वैधता 4 मई, 2019 को समाप्त हो गई। इसके बाद, पैनल में सूचीबद्ध रहने के बावजूद नियुक्तियों को सुरक्षित करने में विफल रहने वाले उम्मीदवारों के एक वर्ग ने यह आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया कि आयोग ने इसकी समाप्ति के बाद भी अवैध रूप से पैनल से नियुक्तियों की सिफारिश की थी। बैक-टू-बैक सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने आयोग को फटकार लगाई थी और यदि आवश्यक हो तो भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच की चेतावनी दी थी। परिणामस्वरूप नवंबर 2021 में घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया।


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