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साउथ के सुपरस्टार धनुष को एक दंपति ने बताया अपना बायोलॉजिकल बेटा , अभिनेता ने भेजा लीगल नोटिस

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मुंबई । दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार धनुष और उनके पिता कस्तूरी राजा ने मदुरै के रहने वाले एक दंपति को लीगल नोटिस भेजा है। इस कपल ने एक्टर धनुष को अपना बायोलॉजिकल बेटा बताया था और उनसे हर महीने 65 हजार रुपए के मुआवजे की मांग भी की थी। नोटिस में, जो धनुष और उनके पिता ने अपने वकील, एडवोकेट एस हाजा मोहिदीन गिष्टी के माध्यम से भेजा है, ने उस कपल को धनुष को अपना बेटा दावा करना बंद करने के लिए कहा है।
धनुष ने भेजा लीगल नोटिस
धनुष द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस में लिखा है- मेरे क्लाइंट आप दोनों से झूठे, अक्षम्य और मानहानि से भरे आरोप लगाने से बचने की गुजारिश करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपने अधिकारों की रक्षा और आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए मेरे क्लाइंट को अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन पर लगाए गए इन झूठे, अक्षम्य और मानहानि से भरे आरोपों के लिए और उनकी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने के लिए आप पर मानहानि का केस चलाया जाएगा।
धनुष के पिता ने माफी मांगने को कहा
धनुष के पिता ने उस दंपति से मांग की है कि वह एक प्रेस स्टेटमेंट जारी कर इस बात का एलान करें कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत हैं और इन आरोपों के लिए वह माफी भी मांगें। अगर वह ऐसा करने से चूक जाते हैं तो उन पर उनकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने के लिए 10 करोड़ रुपए की मानहानि का केस किया जाएगा।
कई सालों से चल रहा ये मामला
आपको बता दें कि पिछले कई सालों से मदुरै निवासी कथिरेसन और उनकी पत्नी मीनाक्षी यह दावा करते आ रहे हैं कि असल में धनुष के माता-पिता वही दोनों हैं। साल 2017 में कपल ने मदुरै की मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका लगाई थी और कुछ साक्ष्य भी जमा कराए थे, जो जांच के बाद खारिज कर दिए गए थे। इस याचिका में कपल ने यह दावा किया था कि धनुष उनके तीसरे बेटे हैं और घर छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे। वहीं, धनुष ने कोर्ट से संपर्क कर कपल के दावे को झूठा बताया था और कहा था कि यह सब उनसे पैसे ऐंठने के लिए किया जा रहा है। बाद में कपल ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि धनुष ने डीएनए टेस्ट के फर्जी दस्तावेज जमा कराए थे। कपल ने 2020 में अदालत द्वारा पारित किए गए उस आदेश को खारिज करने की मांग भी की थी, जिसमें डीएनए के टोस्ट रिपोर्टों की पुष्टि के लिए कोई सहायक दस्तावेज न होने की बात कही गई थी। करीब 18 दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट ने धनुष को समन भेजा था और मामले में तलब किया था।


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