कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भवानीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव पर एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें आदेश दिया गया था कि 30 सितंबर को मतदान होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की ओर से ऐसा पत्र लिखना अनुचित था जिसमें उन्होंने भवानीपुर में उपचुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग से अपील की थी। अदालत ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उपचुनाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को चुनौती दी गई थी। मुख्य सचिव ने पत्र में कहा था कि अगर भवानीपुर उपचुनाव नहीं हुआ तो एक “संवैधानिक संकट” होगा।
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