90 वर्षीय बुजुर्ग को मिली उम्रकैद की सजा : 10 दलितों की हत्या मामले में 90 वर्षीय बुजुर्ग को उम्रकैद
फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में जिला जज हरवीर सिंह ने 42 वर्ष पूर्व देश व प्रदेश में हड़कंप मचाने वाली दस दलितों की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 55 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा अर्थदंड अदा ना करने पर 11 महीने का अतिरिक्त कारावास दोषी को भोगना होगा। इस हत्याकांड में पहले की 9 आरोपियों की मौत हो चुकी है।
वर्ष 1981 में 10 दलितों की निर्मम हत्या की गई थी और दो अन्य हुए थे घायल
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मामला थाना शिकोहाबाद के ग्राम सादूपुर का है। जहां वर्ष 1981 में 10 दलितों की निर्मम हत्या की गई थी और दो अन्य घायल हुए थे। जिस संबंध में 10 आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई थी। हत्याकांड के बाद प्रदेश व देश के तमाम नेताओं का गांव में आना हुआ था। घटना के समय शिकोहाबाद थाना मैनपुरी जिले में था और वर्ष 1989 में फिरोजाबाद जिला घोषित होने के बाद फिरोजाबाद में आया।
42 साल बाद उम्रकैद
आपको बता दें कि पुलिस ने विवेचना उपरांत 10 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दौरान ए मुकदमा 9 आरोपियों की मौत हो चुकी है। वहीं अब एक आरोपी गंगा दयाल उम्र 90 वर्ष पुत्र लज्जाराम निवासी गढ़ी दानसहाय थाना शिकोहाबाद को दोषी पाते हुए जिला न्यायाधीश हरवीर सिंह ने सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय ने पैरवी की। जिला सरकारी वकील फिरोजाबाद राजीव उपाध्याय के अनुसार, हत्याएं दिसंबर 1981 में शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के साधपुर नामक गांव में हुई थीं। घटना की सूचना ग्राम प्रधान ने पुलिस को दी थी।
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