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अनिल कपूर को राहत : पर्सनैलिटी राइट्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नाम-आवाज और फोटो के उपयोग पर रोक

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नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर को दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ी याचिका पर बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने बुधवार को अनिल कपूर के नाम, आवाज और तस्वीर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति के नाम, आवाज, छवि या संवाद का अवैध तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने बुधवार को विभिन्न संस्थाओं को अभिनेता अनिल कपूर की सहमति के बिना उनके नाम, छवि, आवाज का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि उनके नाम, आवाज और छवि का गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, वह भी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गो डैडी एलएलसी, डायनाडॉट एलएलसी और पीडीआर लिमिटेड को निर्देश दिया है कि अनिल कपूर के नाम पर डोमेन जैसे Anilkapoor.com को तुरंत ब्लॉक करने का करने का भी निर्देश दिया है।
बता दें कि अनिल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा की मांग की थी। अनिल की याचिका में कहा गया है कि अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों का गैरकानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है।


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