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बलात्कार के बाद प्रेमिका को जलाया था जिन्दा, अब मिली आजीवन कारावास की सजा

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मालदा। एक युवती को दुष्कर्म के बाद जलाकर मार देने के मामले में मालदा जिला अदालत ने आरोपी को दोषी क़रार देते हुए आजीवन कारावास की सजा‌ सुनाई। मालदा अदालत ने आज मालदा कोतवाली इलाके रहने वाले बापन घोष को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास‌ की सजा‌ सुनाई। सरकारी वकील तीर्थ बसु ने बताया कि मालदा के अतिरिक्त जिला सेशन जज के पांचवें कोर्ट के न्यायाधीश अभी पाल‌ गुरुवार को सुनवाई के दौरान आरोपी बापन घोष उर्फ छोटन को आजीवन कारावास की सजा‌ सुनाई है। आरोपी के खिलाफ 637,302 और 201 अधिनियम के तहत सजा सुनाई गई है ।
पुलिस व प्रशासन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 5 दिसम्बर 2019 को इंग्लिश बाजार थाना अंतर्गत कोतवाली ग्राम पंचायत ‌इलाके में एक निर्जन आम बागान से एक युवती का अर्धनग्न शव बरामद किया गया था। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस को पता‌ चला कि मृतका का नाम झूमा दे (24) था और वह सिलीगुड़ी की रहनेवाली थी। वह सिलीगुड़ी में ही एक पॉपकॉर्न के कारखाने में काम करती थी। उसके साथ ही मालदा के कोतवाली गांव का रहने वाला बापन भी काम करता‌ था। इसी दौरान ‌दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। इसके बाद उनके बीच निकटता बढ़ती चली गई। कई माह तक रिलेशन में रहने के बाद युवती ‌ने बापन को शादी के ‌लिए‌ दबाव दे‌ने‌ लगी। लेकिन बापन तो पहले से ही विवाहिता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे हैं। इसके बापन ने युवती साफ कह दिया कि वह उससे शादी नहीं कर‌ पायेगा। इसके बाद वह युवती अन्य युवक के साथ प्रेम करने लगी। इस बारे में बापन को पता‌ चल‌ गया। इसके बाद‌ शादी करने के ‌नाम पर‌ बापन युवती को मालदा ले आया और कोतवाली इलाके के एक निर्जन आमबागान में उसके साथ‌ दुष्कर्म कर उसके शरीर‌ में आग लगा दी। पांच दिसम्बर को युवती का अर्धनग्न शव पुलिस ‌ने बरामद किया।
सरकारी वकील तीर्थ बसु ने बताया कि सिलीगुड़ी की युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या की एक शिकायत दर्ज हुई। इसके बाद पुलिस ने बापन को‌ गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई शुरू हुई और उसके खिलाफ तीन धाराओं के तहत मामला शुरू किया गया। 21 गवाहों के बयान के बाद बापन को दोषी करार दिया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।


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