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अच्छी खबर : टेट पर कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार

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कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब केवल 21 उम्मीदवार ही नहीं हैं, बल्कि लाखों की संख्या में उम्मीदवार नई भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने लाखों उम्मीदवारों को नई प्राथमिक भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया है, यानी साल 2014 और 2017 की टीईटी में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थी नई भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
पिछले दो टीईटी के कई अभ्यर्थियों की किस्मत अब तक नंबरों की गणना में अटकी थी। आखिरकार हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने गुरुवार को उनके पक्ष में फैसला सुनाया। सबसे पहले, न्यायाधीश ने 21 वादियों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी। बाद में रात में जारी निर्देशों में यह संख्या 21 से बढ़कर 100,000 हो गई।
अंक और नियम को लेकर अटका पड़ा था मामला
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के नियमों के अनुसार आरक्षित उम्मीदवारों को टीईटी परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक और सामान्य उम्मीदवारों को 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं। सभी वादी आरक्षित उम्मीदवार हैं और प्रत्येक ने 150 अंकों में से 82 अंक हासिल किए हैं। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 150 में से 82 अंक वास्तव में 54.67 प्रतिशत है. यानी 55 फीसदी नियम के मुताबिक नहीं हो रहा है। यदि नौकरी चाहने वालों ने 1 अंक अधिक प्राप्त किया होता तो प्रतिशत 55.34 होता. इसलिए इस मामले में 55 फीसदी का नियम लागू होता।इसलिए बोर्ड ने रिजर्व के लिए 82 की जगह 83 तय की है।
नयी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगे इच्छुक उम्मीदवार
दूसरी ओर, वादियों के वकील ने दावा किया, मामले की जटिलता के कारण, एनसीटीई ने प्रतिशत के साथ-साथ अंकों को भी निर्दिष्ट किया है। एनसीटीई के अनुसार केवल 82 अंक ही पात्र माने जाएंगे। तदनुसार 54.67 प्रतिशत को 55 प्रतिशत माना जाना चाहिए। इसके अलावा, दोनों परीक्षाओं में कुछ प्रश्न गलत थे। इसको लेकर एक मामला सामने आया है। परिणामस्वरूप, वादी वहां से कुछ अंक प्राप्त करने पर पात्र होंगे।ऐसे में उम्मीदवारों के पास होने या फेल होने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में इस बार हाईकोर्ट ने दो टीईटी के लाखों अभ्यर्थियों को 2022 की भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने का मौका दिया। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने यह भी निर्देश दिया कि बोर्ड को आवेदन स्वीकार करना चाहिए।कोर्ट के इस फैसले का उम्मीदवारों ने स्वागत किया है।


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