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आई-पैक रेड मामला : सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर जारी किया नोटिस, कहा- यह बहुत गंभीर मामला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर नोटिस जारी कर रहा है। कोर्ट ने कहा, “यह एक बहुत गंभीर मामला है”, और कोर्ट इस मामले की सुनवाई करना चाहता है। सुप्रीम. . .

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर नोटिस जारी कर रहा है। कोर्ट ने कहा, “यह एक बहुत गंभीर मामला है”, और कोर्ट इस मामले की सुनवाई करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ईडी की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार पर I-PAC ऑफिस में उसकी जांच और तलाशी अभियान में दखल देने और बाधा डालने का आरोप लगाया गया है।
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, राज्य के डीजीपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कथित तौर पर दखल देने और कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC में सर्च ऑपरेशन को ‘गैर-कानूनी’ तरीके से रोकने के लिए CBI जांच की मांग की है।
पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट को करनी चाहिए और यह पदानुक्रम है।
सिब्बल ने कहा कि I-PAC पश्चिम बंगाल में चुनावों की रणनीति तैयार करता है और I-PAC के पास डेटा रखा जाता है, और जब ईडी की टीम वहां गई, तो उन्हें पता था कि पार्टी का बहुत सारा डेटा वहां होगा। सिब्बल ने पूछा, चुनाव के बीच में वहां जाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने बताया कि कोयला घोटाले में आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज किया गया था।
सिब्बल ने कहा कि अगर उन्हें जानकारी मिल गई, तो उनके मुवक्किल चुनाव कैसे लड़ेंगे? सिब्बल ने कहा, “ED की तरफ से पूरी तरह से गलत इरादा…”
सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से कहा, “अगर उनका इरादा (राजनीतिक पार्टी के बारे में) सामग्री इकट्ठा करने का होता, तो वे उसे जब्त कर लेते…उन्होंने उसे जब्त नहीं किया है। आप हमें नोटिस जारी करने से नहीं रोक सकते।”

हाई कोर्ट में मची अफरा-तफरी से शीर्ष अदालत ‘चिंतित’

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि ईडी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बीच चल रहे टकराव के सिलसिले में सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट में मची अफरा-तफरी से वह ‘बहुत चिंतित’ है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की तरफ से पीठ के सामने कहा, “यह भीड़तंत्र है”। उन्होंने 9 जनवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट में हुई अफरा-तफरी के बारे में बताया. मेहता ने कहा कि एक व्हाट्सऐप मैसेज में वकीलों से एक खास समय पर कोर्ट आने को कहा गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई।
पीठ ने पूछा कि क्या हाई कोर्ट को जंतर-मंतर बना दिया गया था। मेहता ने शीर्ष अदालत का ध्यान हाई कोर्ट के जज के आदेश में की गई बात की ओर दिलाया, और कहा कि आदेश में कहा गया है कि बड़ी संख्या में वकील इकट्ठा हुए और हंगामा किया।

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