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इनकम टैक्स के मोर्चे पर लंबे समय बाद राहत, 7 लाख तक सालाना कमाने वालो को नहीं देना होगा कोई टैक्स

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नई कर व्यवस्था का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। 2020 में 2.5 लाख रुपये से. . .

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नई कर व्यवस्था का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। 2020 में 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था पेश की। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में नई कर व्यवस्था में आयकर सीमा में 7 लाख तक की छूट की घोषणा की। उसने स्लैबों की संख्या भी घटाकर 5 कर दी, जो इस प्रकार होंगे:
टैक्स स्लैब
0-3 लाख-शून्य
3-6 लाख -5%
6-9 लाख – 10%
9-12 लाख -15%
12-15 लाख -20%
15 लाख से ऊपर – 30%
बड़े अर्जक के लिए उच्चतम प्रभावी कर की दर 42.7 प्रतिशत से घटाकर 39 प्रतिशत कर दी गई है। वित्त मंत्री ने एक्सचेंजों को खुश करते हुए एलटीसीजी में कोई बदलाव नहीं किया।

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