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लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी सशर्त जमानत, एक हफ्ते बाद यूपी छोड़ने का भी आदेश

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नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज (25 जनवरी) सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी है कि वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे।
दरअसल, आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुकदमा खत्म होने तक किसी को जेल में रखना सही नहीं है। आशीष 1 साल से अधिक समय से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अपनी लोकेशन के बारे में भी कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार द्वारा गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है तो उनकी जमानत रद्द हो सकती है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी है कि वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे और जमानत पर रिहा होने के एक सप्ताह बाद वह उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सभी आरोपियों को भी बेल देने का आदेश दिया है।
इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की निगरानी करेगा। ट्रायल कोर्ट को हर सुनवाई के बाद जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भेजनी होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने आशीष को अंतिरम जमानत देते हुए कहा कि बैलेंस यानी कानून और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है।
क्या है लखीमपुर हिंसा मामला?
लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़क पर उतर आए थे। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने तिकोनिया में प्रदर्शन कर रहे किसानों को जीप से रौंद दिया था। इसके बाद हिंसा भड़क गई थी और चार किसान समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में आरोपी आशीष मिश्रा जेल में बंद है। जमानत के लिए आरोपी आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी लेकिन बीते साल जुलाई में दिए अपने फैसले में हाईकोर्ट की आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का खारिज कर दिया था।


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