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सर्वोच्च न्यायालय ने ‘हरित मंजूरी’ पर रोक लगाने वाला फैसला वापस लिया, क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी देने से रोक दिया था। इस फैसले को मंगलवार को 2:1 के बहुमत वापस ले लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई,. . .

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी देने से रोक दिया था। इस फैसले को मंगलवार को 2:1 के बहुमत वापस ले लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने वनशक्ति फैसले के खिलाफ दायर 40 समीक्षा और संशोधन याचिकाओं पर तीन अलग-अलग फैसले सुनाए गए हैं। न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने 16 मई के फैसले में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों को पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी देने से रोक दिया था। सीजेआई गवई और न्यायमूर्ति चंद्रन ने 16 मई के फैसले को वापस लिया और मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए एक उपयुक्त पीठ के समक्ष मामला रखा है।

मेरे फैसले की भाई भुयान ने की अलोचना

मुख्य न्यायाधीश ने कहा- अगर मंजूरी की समीक्षा नहीं की गई तो 20,000 करोड़ की सार्वजनिक परियोजनाओं को ध्वस्त करना होगा। अपने फैसले में, मैंने इसे वापस लेने की अनुमति दी है। मेरे फैसले की मेरे भाई न्यायमूर्ति भुयान ने आलोचना की है। न्यायमूर्ति भुयान ने इस पर असहमति जताते हुए कहा-पूर्वव्यापी मंजूरी पर्यावरण कानून में अज्ञात है।

बुराई को समर्पित ‘अभिशाप’

न्यायमूर्ति भुयान ने कहा-पर्यावरण कानून में पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी की कोई अवधारणा नहीं है। इस विचार को पर्यावरण न्यायशास्त्र के लिए एक अभिशाप, बुराई को समर्पित एक अभिशाप बताया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा-अदालत ने पाया है कि 2013 की अधिसूचना और 2021 के कार्यालय ज्ञापन में योजना भारी जुर्माना लगाने पर पर्यावरणीय मंजूरी देने की अनुमति देने की थी।

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