नई दिल्ली। 2000 रुपए के नोट बदलने या उसे खातों में जमा करने की आखिरी तारीख शनिवार या 7 अक्टूबर, 2023 को खत्म हो चुकी है। समय-सीमा खत्म होने से एक दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि अब सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर का ही ये नोट सर्कुलेशन में रह गया है। यानी उस दिन तक 2000 रुपये के 3.37% बैंक नोट आरबीआई तक नहीं पहुंचे थे। बाकी 96% 2000 वाले नोट आरबीआई के पास लौट आए थे। हालांकि, समय-सीमा खत्म होने के बाद आरबीआई ने आखिरी आंकड़े अभी जारी नहीं किए हैं।
अभी बदले या जमा किए जा सकते हैं 2000 रुपए के बैंक नोट
फिर भी यह सवाल उठता है कि अगर 2000 रुपए के नोट अभी भी किसी के पास रह गए हैं, उसे बैंकों को वापस करने या बदलने के क्या विकल्प हैं? क्योंकि, यह नोट अभी भी लीगल टेंडर है। आरबीआई के मुताबिक व्यक्ति या संस्थाओं की ओर से अभी भी 2000 रुपए वाले बैंक नोट बदले जा सकते हैं। लेकिन, इसके लिए आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस निर्धारित किए गए हैं। यहां पर एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए मूल्य के 2000 के नोट बदले जा सकते हैं।
इसके अलावा किसी भी मात्रा में 2000 वाले ये नोट व्यक्ति या संस्था अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। यही नहीं लोग देश के अंदर 2000 वाले नोट इंडिया पोस्ट के माध्यम से भी उन 19 ऑफिसों में भेज सकते हैं, जिसे यहां से देश में कहीं भी अपने बैंक खाते में उसे क्रेडिट करवाया जा सकता है।
19 जगहों पर बचे हैं 2000 रुपए के नोट बदलने या जमा करने के विकल्प
आरबीआई के ये 19 इश्यू ऑफिस अहमदाबाद, बेलापुर, बैंगलोर, भोपाल, चेन्नई, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, लखनऊ, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं। एक बात और गौर करने वाली है कि कई मौकों पर आरबीआई ने कहा है कि 2000 वाले नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। यानी इसका प्रचलन तो बंद होगा, लेकिन यह नोट कानूनी माने जाएंगे।
8 अक्टूबर, 2023 थी अंतिम डेडलाइन
भारतीय रिजर्व बैंक ने जब 19 मई, 2023 को 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला किया था, तब इसके 3.56 करोड़ रुपए के नोट प्रचलन में थे। पहले इन बैंक नोट को बदलने या जमा करवाने की मियाद 30 सितंबर, 2023 रखी गई थी। बाद में आरबीआई ने इसे एक हफ्ते और बढ़ाकर 7 अक्टूबर, 2023 तक की सीमा निर्धारित कर दी थी। आरबीआई ने कहा था कि 8 अक्टूबर, 2023 से बैंकों में 2000 के नोट अकाउंट में क्रेडिट करने या बदलने पर रोक लग जाएगी।
रिपोर्ट में बड़ा दावा 19 मई को आरबीआई ने यह तो कहा था कि 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, लेकिन बैकों को तत्काल प्रभाव से ये नोट जारी करने से मना कर दिया था। दरअसल, 2000 वाले बैंक नोट नवंबर, 2016 में तबके 500 और 1000 वाले नोट बंद होने के बाद जारी किए गए थे। इसकी वजह यह थी कि लोगों तक जल्द से जल्द नए नोट पर्याप्त मात्रा में पहुंच सके। जब लोगों के पास 500 वाले नए नोट पर्याप्त मात्रा में पहुंच गए तो आरबीआई ने 2018-19 से 2000 वाले नोटों की छपाई बंद कर दी थी।
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