Universe TV
हर खबर पर पैनी नजर

अभिषेक को हाईकोर्ट से मिला रक्षाकवच, कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने का आदेश,लेकिन ईडी की एफआईआर खारिज नहीं

- Sponsored -

- Sponsored -


कोलकता । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जीको रक्षाकवच प्रदान किया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिवके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकती है. जस्टिस तीर्थंकर घोष ने शुक्रवार को यह आदेश दिया है. हालांकि अदालत ने ईसीआईआर या ईडी द्वारा की गई शिकायत को खारिज नहीं किया है. न्यायाधीश ने कहा कि ईडी सुजयकृष्ण भद्र की गिरफ्तारी और उनके साथसंबंधों के अलावा अभिषेक के खिलाफ कोई अन्य सबूत पेश नहीं कर सका है. उच्च न्यायालय ने कहा जांच जारी है. इन परिस्थितियों में ईसीआईआर याचिका खारिज नहीं किया जा सकता है. इसलिए कोर्ट फिलहाल इस संबंध में कोई आदेश नहीं देगा.
ईडी की ईसीआईआर के खिलाफ हाई कोर्ट में मामला दायर किया था
अभिषेक ने स्कूल भर्ती मामले में राहत की मांग करते हुए ईडी की ईसीआईआर के खिलाफ हाई कोर्ट में मामला दायर किया था. लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी के दफ्तरों पर ईडी की तलाशी का मामला भी उस मामले से जुड़ा था. शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले में अभिषेक को सुरक्षा दे दी. शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद कुंतल घोष की चिट्ठी से अभिषेक का नाम सामने आया था. अभिषेक ने धर्मतल्ला के शहीद मीनार से कुंतल के साथ बैठक कराने की मांग की थी. इसके बाद राज्य में शिक्षा भर्ती भ्रष्टाचार में फंसे तृणमूल के निष्कासित युवा नेता कुंतल ने दावा किया कि ईडी, सीबीआई उन पर अभिषेक का नाम लेनेका ‘दबाव’ बना रही थी.
कुंतल ने निचली अदालत को पत्र लिखकर इसकी शिकायत भी की थी
कुंतल ने निचली अदालत को पत्र लिखकर इसकी शिकायत भी की थी. उन्होंने कोलकाता के हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन को एक पत्र भी भेजा और पुलिस हस्तक्षेप करने की मांग की थी. इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जरूरत पड़ने पर सीबीआई या ईडी अभिषेक सेपूछताछ कर सकती है. इसी आदेश को हाई कोर्ट के जस्टिस सिन्हा ने बरकरार रखा. इसकेबाद अभिषेक को सीबीआई ने बुलाया था. बाद में उन्हें ईडी ने समन भेजा था. लेकिन वहईडी के पास पूछताछ के लिये नहीं गये. इसके बाद अभिषेक को 13 सितंबर को दोबारा बुलाया गया. जांचकर्ताओं ने उस दिन अभिषेक से सवा नौ घंटे तक पूछताछ की थी.
अभिषेक की संस्था लिप्स एंड बाउंड्स की ईडी ने तलाशी ली थी
पिछले 21 अगस्त को अभिषेक की संस्था लिप्स एंड बाउंड्स की ईडी ने तलाशी ली थी. पिछले दिनों भर्ती भ्रष्टाचार मामले में फंसे ‘कालीघाटर काकू’ उर्फ सुजय कृष्ण भद्र उस संगठन में काम करते थे. 23 अगस्त को ईडी ने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर सर्च की घोषणा की थी. इसमें सुजय कृष्ण के नाम का उल्लेख है, जिन पर भर्ती भ्रष्टाचार काआरोप है. ईडी ने बयान में दावा किया कि सुजय कृष्ण एक समय लीप्स एंड बाउंड्स केमुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे. लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तृणमूल सांसद अभिषेक हैं. यह भी लिखा है कि अभिषेक 2012 से 2014 तक उस संस्था के निदेशक थे.


- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

Comments are closed.