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कल से बदलेंगे 15 नियम : टोल प्लाजा पर कल से नगद भुगतान नहीं होग, टैक्स बचाने के लिए आज आखिरी दिन

नई दिल्ली। कल यानी 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा पर नगद भुगतान बंद हो जाएगा। वाहन चालक सिर्फ फास्टैग या UPI पेमेंट के जरिए ही टोल टैक्स चुका सकेंगे। इसके अलावा, आज रात 12 बजे के बाद. . .

नई दिल्ली। कल यानी 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा पर नगद भुगतान बंद हो जाएगा। वाहन चालक सिर्फ फास्टैग या UPI पेमेंट के जरिए ही टोल टैक्स चुका सकेंगे। इसके अलावा, आज रात 12 बजे के बाद देश में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े 3 बड़े कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है। कल से टैक्स, रेलवे और बाजार से जुड़े 10 नियम भी बदल जाएंगे। इस साल का वित्त वर्ष इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि इस साल के वित्त वर्ष की शुरुआत में यानी 1 अप्रैल से न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू होने जा रहा है। इसके साथ ही कई और बड़े बदलाव भी होंगे। इन बदलावों का आम आदमी की जेब पर सबसे ज्यादा असर होने वाला है।

क्या-क्या बदलेगा?

1Revised Return में दी राहत
2ITR Filing Due Date को बदला
3Assessment Year की जगह Tax Year
4TCS में बदलाव
5इन पर नहीं लगेगा TDS
6खत्म होगा TAN
7पेंशन में छूट
8Exemption में आएगी बढ़ोतरी
9UPI New Rules: यूपीआई से जुड़ा बदलाव
10Pan Card New Rules
11शेयर मार्केट से जुड़े बदलाव
12ट्रैन टिकट कैंसिलेशन से जुड़े बदलाव
13RBI Repo Rate में होगा बदलाव?
14LPG Rate में होंगे बदलाव?
15SGB में लगेगा टैक्स

1. इनकी तारीख बदलेगी

अब टैक्सपेयर्स रिवाइज्ड रिटर्न पेनल्टी के साथ 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही बिना किसी पेनल्टी के टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 

ITR Filing Due Date को बदला

आईटीआर-3 और आईटीआर-4 के तहत आने वाले नॉन ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर है। अब ये टैक्सपेयर्स 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि जो लोग आईटीआर-1 और आईटीआर-2 के तहत टैक्स फाइल करते हैं, वे पहले की तरह 31 जुलाई तक टैक्स पे करेंगे। 

  1. Assessment Year की जगह Tax ईयर

आईटीआर फाइल करते वक्त आपको जो एसेसमेंट ईयर शो होता था। अब उसकी जगह टैक्स ईयर शो होगा।

3.TCS, TDS, TCS में क्या बदलेगा?

@ उदारीकृत प्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme) के अंतर्गत 10 लाख से ज्यादा शिक्षा और चिकित्सा प्रेषण पर लगने वाले @ @ टीसीएस को 5% से घटाकर 2% किया जाएगा।
@ विदेशी पर्यटन पैकेजों पर भी लगने वाला टीसीएस 2% किया जाएगा।
@ बाकी के अन्य प्रेषणों (Remittances) टीसीएस 20% ही लगता रहेगा।

इन पर नहीं लगेगा टीडीएस

@ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के तहत मोटर दुर्घटना पर कोर्ट मुआवजा देती है। अगर मुआवजा में देरी होती है तो ब्याज भी दिया जाता है। @ अब इस ब्याज पर टीडीएस नहीं लगाया जाएगा।
@ कर्मचारियों को कंपनी घर आने-जाने के लिए रीइंबर्समेंट देती है। इस पर अब टीडीएस नहीं लगेगा।

खत्म होगा तन

@ गैर-निवासी अगर संपत्ति खरीदते हैं तो उन्हें टीएएन के जरिए टैक्स देना पड़ता है। लेकिन 1 अप्रैल से टैन (TAN) की जरूरत खत्म होगी। @ क्योंकि गैर निवासी पैन लिंक चालान के जरिए टीडीएस जमा करने में सक्षम होंगे।

टैक्स पर छूट

पेंशन में छूट

आर्म फोर्स की पेंशन अभी तक टैक्स फ्री है। लेकिन 1 अप्रैल से ये उन्हीं के लिए टैक्स फ्री रहने वाली है, जिन्होंने शारीरिक अक्षमताओं के कारण सेवा छोड़ दी है।

Exemption में आएगी बढ़ोतरी

@ एजुकेशन एक्जेमशन को बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति छात्र या छात्रा कर दिया गया है।
@ होस्टल एक्जेमशन को बढ़ाकर 9000 रुपये प्रति छात्र या छात्रा कर दिया गया है।

  1. UPI New Rules: यूपीआई से जुड़ा बदलाव

@ 1 अप्रैल से पेमेंट के लिए केवल ओटीपी काफी नहीं होगा।
@ पेमेंट के लिए ‘टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन’ (2FA) अनिवार्य हो जाएगी।
@ ‘टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन’ में पीन, पासवर्ड और फिंगर प्रिंट की जरूरत होगी।
@ इससे अब बढ़ी पेमेंट में देरी होगी।
@ डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के लिए आरबीआई ने यह कदम उठाया है।

  1. Pan Card New रूल्स

@ बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा या निकासी अगर 10 लाख से ज्यादा है तो पैन देना होगा।
@ 5 लाख रुपये से अधिक वैल्यू वाले वाहन खरीदने पर पैन देना होगा।
@ महंगे होटल बुक करने पर भी पैन देना होगा।
@ अगर संपत्ति लेनदेन 20 लाख रुपये से अधिक होता है तो पैन देना होगा।

  1. शेयर मार्केट टैक्स से जुड़े बदलाव

STT और बायबैक से जुड़े नियम 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं।

7.New Rules: और क्या बदलेगा?

@ ट्रैन टिकट कैंसिलेशन से जुड़े बदलाव
@ अगर कोई यात्री ट्रेन के चलने वाले समय के हिसाब से 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसे सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा।
ऐसी ही अगर कंफर्म टिकट को ट्रेन के रवाना होने से 72 घंटे से लेकर 24 घंटे पहले के बीच कैंसिल करते हैं, तो एक तय पेनल्टी लगेगी। ये @ @ पेनल्टी किराए का 25 फीसदी होगा। इसकी सीमा तय किए गए चार्ज से अधिक नहीं होगी।
@ ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे से लेकर 8 घंटे पहले के बीच, अगर टिकट कैंसिल किया जाता है। इस स्थिति में यात्री को किराए का 50% कैंसिलेशन फीस के तौर पर देना होगा
@ अगर आप अपना कंफर्म टिकट ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल करते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

RBI Repo Rate में होगा बदलाव?

हर दो महीने में आरबीआई द्वारा मौद्रिक समिति की बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक के दौरान आरबीआई वित्तीय संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लेती है। इसके साथ ही ये तय करती है कि रेपो रेट में कोई बदलाव करना है या नहीं। रेपो रेट का असर आपकी लोन ईएमआई पर पड़ता है। अगले महीने आरबीआई 8 अप्रैल को रेपो रेट का एलान करेगा।

LPG Rate में होंगे बदलाव?

शहरघरेलू सिलिंडर
लखनऊ₹950.5
मेरठ₹910.50
कानपुर₹928
इलाहाबाद₹965.50
वारणासी₹976.50
पटना₹1002.5
रांची₹970.5
दरभंगा₹1010
मुजफ्फरपुर₹928
दिल्ली₹913
नोएडा₹910.5
गाजियाबाद₹910.50
चंडीगढ़₹922.50
शिमला₹958.5
श्रीनगर₹1029
भोपाल₹918.5
इंदौर₹941
जयपुर₹916.5
रायपुर₹984
मुंबई₹912.5
कोलकाता₹939
भुवनेश्र्वर₹939
अहमदाबाद₹920

हर महीने की पहली तारीख को गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी रेट रिवाइज किए जाते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर महीने गैस एजेंसी दामों में बदलाव करें। 

SGB में लगेगा टैक्स 

अब निवेशकों को एसजीबी खरीदने पर भी टैक्स देना होगा। अगर किसी निवेशक ने शुरू से एसजीबी को होल्ड किया है तो उसे ये टैक्स नही देना होगा। ये टैक्स कैपिटल गैन टैक्स के हिसाब से लगेगा। 

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