नई दिल्ली केंद्र सरकार ने पूर्व-अग्निवीरों के लिए सीमा सुरक्षा बल की रिक्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में छूट दी गई है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उम्मीदवार अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों के। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की है, जिसे 6 मार्च, 2023 की तारीख से जारी किया गया है।
इसे लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संसोधन किया है, जो गुरुवार 9 मार्च से लागू हो गया है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉन्स्टेबल पद के लिए अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, जबकि इसके बाद के सभी बैचों के उम्मीदवारों ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी।
अधिसूचना के अनुसार बीएसएफ में भर्ती होने के लिए आवेदन करने वाले पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद देश की तीनो सेनाओं से रिलीज होने वाले अधिक से अधिक अग्निवीरों को नियमित करने के लिए कई उपायों की घोषणा कर रहा है। इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय लगभग सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर चुका है।
रक्षा मंत्रालय ने भी सैन्य बलों के अतिरिक्त अपने अन्य विभागों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की कई बड़ी कंपनियों जैसे महिंद्रा एवं टाटा ने भी वायु, थल और जल सेना से 4 साल बाद रिलीज होने वाले अग्निवीरों को नौकरियों में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है।
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