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क्या 22 सितंबर से सस्ता हो जाएगा LPG सिलेंडर ? जानें GST रेट कट का क्या होगा असर ?

22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली नई GST दरों में आम जनता को कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर लोगों को कोई सीधी राहत नहीं मिलने वाली है। GST काउंसिल की हाल ही में. . .

22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली नई GST दरों में आम जनता को कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर लोगों को कोई सीधी राहत नहीं मिलने वाली है।
GST काउंसिल की हाल ही में हुई बैठक के बाद जीएसटी दरों में कई अहम बदलाव किए गए. इसके चलते रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें सस्ती हो जाएंगी जैसे कि शैंपू, साबुन, बेबी प्रोडक्ट्स, हेल्थ ड्रिंक्स वगैरह। अब लोगों के मन में सवाल है कि क्या 22 सितंबर के बाद नई दरों के लागू होने के बाद क्या एलपीजी सिलेंडर के भी दाम घटेंगे? चूंकि हमारे देश में खाना पकाने के लिए आमतौर पर एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ऐसे में इसकी कीमतों में घट-बढ़ का असर करोड़ों की तादात में लोगों पर पड़ सकता है। इसके अलावा, कमर्शियल एलपीजी का इस्तेमाल होटलों, रेस्टोरेंट व अन्य व्यापारिक उद्देश्यों से किया जाता है। ऐसे में ये भी सस्ते होंगे या नहीं, यह जानने के लिए लोगों को बेसब्री का इंतजार है।

किन चीज़ों पर असर पड़ेगा?

GST काउंसिल की हालिया बैठक में जिन चीजों की GST दरों में कटौती की गई है, उनमें शामिल हैं:

  • शैंपू
  • साबुन
  • बेबी प्रोडक्ट्स
  • हेल्थ ड्रिंक्स
  • कुछ अन्य रोजमर्रा की वस्तुएं

इन पर दरें घटने से आम उपभोक्ता को सीधा लाभ मिलेगा और ये वस्तुएं 22 सितंबर के बाद सस्ती हो सकती हैं।

क्या सस्ता होगा एलपीजी सिलेंडर?

नहीं। GST काउंसिल की 3 सितंबर को हुई बैठक में घरेलू या कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की GST दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

🔹 घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर:

  • अभी भी 5% GST जारी रहेगा।
  • यानी 2.5% CGST + 2.5% SGST
  • दिल्ली में फिलहाल 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर ₹853 में मिल रहा है।

🔹 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर:

  • अब भी 18% GST लागू है।
  • इसका उपयोग होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायों में होता है।

📌कोई बदलाव नहीं

  • घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में GST के कारण कोई बदलाव नहीं आने वाला है।
  • कमर्शियल सिलेंडर पर भी दरें जैसे की तैसी बनी रहेंगी।
  • अगर कीमतों में कोई बदलाव होता भी है, तो वह सब्सिडी या तेल कंपनियों के फैसलों पर निर्भर करेगा, न कि GST दरों पर।