22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं, जिससे आम जनता को राहत मिली है। अब देश में सिर्फ दो टैक्स स्लैब होंगे—5% और 18%। पुराने 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। सिर्फ कुछ विलासिता की वस्तुओं पर 40% टैक्स लगेगा।
✅ क्या-क्या हुआ सस्ता?
🥗 खाने-पीने की चीजें (अब 0% या 5% टैक्स)
- पनीर, दूध, ब्रेड, पिज्जा
- कॉफी, बिस्कुट, घी, तेल
- दवाइयां, जीवन रक्षक दवाएं, डायग्नोस्टिक किट्स
- अब इन पर जीएसटी 18% से घटाकर 0% या 5% कर दिया गया है।
🧴 दैनिक उपयोग के उत्पाद (एफएमसीजी)
- साबुन, शैम्पू, मंजन, पाउडर, रेजर, आफ्टर-शेव लोशन
- बेबी डायपर, बेबी वाइप्स
- बड़ी कंपनियों जैसे एचयूएल, पीएंडजी, इमामी ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम कम किए हैं।
🧱 घर बनाना हुआ सस्ता
- सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
📺 इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते हुए
- टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन अब 28% की जगह 18% टैक्स में आएंगे।
🚗 गाड़ियां
- छोटी कारें: अब 18% टैक्स
- बड़ी गाड़ियां (SUV, MPV): अब कुल टैक्स 40% (पहले 50% तक जाता था)
💇♀️ सर्विसेस (अब सिर्फ 5% टैक्स)
- सैलून, योगा सेंटर, हेल्थ स्पा, फिटनेस क्लब
- पहले इन पर 18% टैक्स लगता था, अब सिर्फ 5%
(ध्यान दें: इन सेवाओं पर अब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा)
❌ किन पर लगेगा ज्यादा टैक्स (40%)?
इन उत्पादों और सेवाओं पर अब सबसे ऊंची जीएसटी दर लागू होगी:
- सिगरेट, गुटखा, पान मसाला
- 350cc से ऊपर की बाइक
- सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड वाटर
- ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी से जुड़ी सेवाएं
- 1200cc से बड़ी और 4 मीटर से लंबी कारें
🎉 त्योहारी सीजन की डबल खुशी
नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही आम जनता को नई जीएसटी दरों के चलते सस्ती चीजों का तोहफा मिला है। इससे त्योहारी खरीदारियों में इजाफा और बाजार में रौनक बढ़ने की उम्मीद है।
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