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ट्रंप को बहुत बड़ा झटका : अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट नेटैरिफ रद्द किए , कहा- उन्हें टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं; भारत पर पड़ेगा क्या असर?

वॉशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार के खिलाफ फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि. . .

वॉशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार के खिलाफ फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अमेरिका के व्यापारिक सहयोगियों पर बड़े टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप ने राष्ट्रपति के इमरजेंसी अधिकार का इस्तेमाल करना गैरकानूनी था। ट्रंप के लिए फैसला यह बड़ा झटका है क्योंकि उन्होंने टैरिफ लगाने के अपने अधिकार का लगातार इस्तेमाल किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी के लिए रखे गए कानून का इस्तेमाल करके बड़े टैरिफ लगाकर अपने अधिकार का उल्लंघन किया। ऐसे में इन टैरिफ को रद्द किया जाता है। अदालत ने माना कि दुनियाभर से अमेरिका में आने वाले प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने का ट्रंप का तरीका 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) नाम के कानून के तहत नहीं है।

ट्रंप ने इमरजेंसी पावर का किया था इस्तेमाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल दूसरे देशों से अमेरिका में आने वाले सामान पर टैक्स लगाने का एलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए अमेरिकी संसद से मंजूरी लेते हुए 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल किया था। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को संसद को दरकिनार कर इमरजेंसी आदेश करने का अधिकार देता है।
डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ लगाने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बीते साल अगस्त में एक अमेरिकी अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के कदम को गैरकानूनी करार दे दिया था लेकिन अदालत ने टैरिफ को लागू रहने दिया था। इसके बाद वाइट हाउस की ओर से अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को झटका देते हुए टैरिफ को गलत बताया है।
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा गया था कि अगर केस हारे तो देश बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट ने ट्रंप के वकीलों की दलील को नहीं माना और टैरिफ रद्द करने का फैसला सुनाया। यह मामला डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे का पहला बड़ा मुद्दा है, जो सीधे सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा है।

भारत पर क्या असर?

@ अगर टैरिफ हटते हैं तो भारत को राहत मिल सकती है।
 @भारतीय स्टील, एल्युमिनियम और टेक्सटाइल निर्यात को फायदा।
 @अमेरिका में भारतीय उत्पाद सस्ते हो सकते हैं।
 @आईटी और मैन्युफैक्चरिंग निवेश पर सकारात्मक असर।

हालांकि, अगर अमेरिका को भारी रिफंड देना पड़ा तो वहां आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है, जिसका असर ग्लोबल बाजार और भारत के शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है। साफ है, यह फैसला सिर्फ अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा और भारत को भी इसका सीधा असर झेलना या फायदा उठाना पड़ेगा।

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