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बंगाल में कल से आंशिक लॉकडाउन, देखे स्कूल-कॉलेज के साथ और क्या रहेगा बंद

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कोलकाता। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमिक्रॉन’ के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए और बंगाल में कोरोना के बढ़े मामलों के मद्देनजर बंगाल सरकार ने रविवार को कोविड -19 संबंधित प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। हाल में पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बाद वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। कोरोना संक्रमण के कारण सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम रद्द करने का ऐलान किया है। मुख्य सचिव एचएक द्विवेदी ने कहा ने कहा कि बंगाल के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सभी कल से बंद रहेंगे। निजी और सरकार कार्यालयों में उपस्थिति 50 फीसदी कर दिया गया है। मुंबई और दिल्ली से सप्ताह में मात्र दो दिन सोमवार और शुक्रवार फ्लाइट चलेगी।
मुख्य सचिव एचएक द्विवेदी ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि कुछ पाबंदियां लगाई जाएगी। ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर सोमवार से रोक लगा दी गई हैं। जोखिम भरे देशों से आने वाले फ्लाइट के यात्रियों का 10 फीसदी आरटी -पीसीआर टेस्ट किया जाएगा तथा दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों का RAT टेस्ट बाध्यतामूलक किया जाएगा।
घोषणा के अनुसार
* बंगाल के स्कूल, कॉलेज सभी कल बंद रहेंगे ।
* रात के 10 से सुबह 5 तक सभी वाहनों के आवाजाही पर प्रतिबंध।
* हालांकि एमरजेंसी वाहनों के आवाजाही की अनुमति रहेगी।
* निजी और सरकार कार्यालयों में उपस्थिति 50 फीसदी कर दिए गये हैं।
* मुंबई और दिल्ली से मात्र दो दिन सोमवार और शुक्रवार फ्लाइट चलेगी।
* मुख्य सचिव एचएक द्विवेदी ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि कुछ पाबंदियां लगाई जाएगी।
* ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर कल से रोक लगा दी गई है।
* अन्य देशों से आने वाले फ्लाइट के यात्रियों में 10 फीसदी आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा।
* दूसरे देशों से अन्य देशों से आने वालों को रैपिड एंटिजेन टेस्ट किया जाएगा।
* सभी स्वीमिंग पुलिस, स्पा और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे।
* पर्यटन स्थल, चिड़ियाखाना, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे तथा शॉपिंग मॉलऔर मॉर्केट कॉम्पलेक्सेस में 50 फीसदी की उपस्थित निर्धारित कर दी गई है।
* मीटिंग, हॉल और कांफ्रेंस में 50 फीसदी उपस्थिति रहेगी।
* लोकल ट्रेन 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी और शाम सात बजे तक चलेगी।
* मेट्रो भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी।
* अधिसूचना के अनुसार, ‘मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और साफ-सफाई रखने के नियमों का हमेशा पालन करना अनिवार्य है।’ हालांकि सरकार ने आधे कर्मचारियों के साथ निजी और सरकारी कार्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है।
* स्वास्थ्य सेवाओं, कानून-व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं के अलावा हर तरह की आवाजाही तथा सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
* आवश्यक सेवाओं में खेती और अन्य आपात सेवाएं शामिल हैं।’ उन्होंने कहा कि कोलकाता में 11 माइक्रो कंटेंनमेंट जोन होगा।


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