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भादू शेख की हत्या की जांच करेगी सीबीआई, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

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कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टीएमसी के भादू शेख की हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दी है। वह बोगतुई, बीरभूमि से टीएमसी के उप पंचायत प्रधान थे। इससे पहले हाईकोर्ट ने बीरभूम, रामपुरहाट हिंसा मामला भी सीबीआई को सौंपा गया था। एक याचिका दायर कर स्थानीय पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। याचिका में दावा किया गया है यह मामला बोगतुई गांव में नौ लोगों की हत्या से जुड़ा है, जिन्हें 21 मार्च को उनके घरों में जिंदा जला दिया गया था।
दायर हुई थी याचिका
उच्च न्यायालय के निर्देश पर बोगतुई हिंसा की जांच कर रही सीबीआई ने कहा कि वह अगर अदालत आदेश देगी तो वह भादू शेख की हत्या की जांच करने को तैयार है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की एक खंडपीठ को जांच एजेंसी ने बोगतुई में महिलाओं तथा बच्चों सहित नौ लोगों की मौत के मामले में अपनी जांच पर एक सीलबंद लिफाफे में प्रगति रिपोर्ट सौंपी। याचिकाकर्ताओं में वकील विकास भट्टाचार्य और प्रियंका टिबरेवाल भी शामिल हैं।
क्या है मामला
इस मामले की जांच के लिए 22 मार्च को एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन कोर्ट ने देखा कि जांच में एसआईटी का कोई प्रभावी योगदान नहीं था। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस थाना घटना स्थल के काफी नजदीक होने के बावजूद पुलिस समय पर घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई जिसके कारण घरों के अंदर फंसे लोगों को जलाते रहे।
सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पंचायत नेता भादू शेख की कथित हत्या के बाद बीरभूम के बोगतुई गांव में हिंसा हुई। 21 मार्च को बदमाशों द्वारा कथित तौर पर उनपर बम फेंकने के बाद उनकी मौत हो गई थी। इसके घंटों बाद हिंसा भड़क उठी. शेख की हत्या के आरोपी पुरुषों के दो लोगों सहित कई घरों पर कथित रूप से हमला किया गया और आग लगा दी गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित आठ लोगों की मौत हो गई।
पुलिस ने बोगतुई गांव में जले हुए घरों से मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के आठ जले हुए शव बरामद किए। तीन घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल मरने वालों की संख्या नौ है। हिंसा का संज्ञान लेते हुए, राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (CID), ज्ञानवंत सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था. हालांकि, बाद में, कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।
अपनी जांच के हिस्से के रूप में, सीबीआई ने कथित तौर पर टीएमसी नेता अनारुल हुसैन सहित मामले में गिरफ्तार आठ लोगों पर पॉलीग्राफ परीक्षण करने की अनुमति लेने के लिए बुधवार को एक स्थानीय अदालत का रुख किया था।


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