Headlines

सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला, वाहन क्षतिग्रस्तHrithik Roshan : ऋतिक रोशन ने इसके लिए दोबारा इंस्टॉल किया इंस्टाग्राम, बताया ‘अब तक का सबसे बेहतरीन शो’Bihar Traffic Rules : बिहार में ट्रैफिक रूल्स पर सख्ती: ये डॉक्यूमेंट साथ न हों तो फंस सकते हैं भारी जुर्माने मेंसुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला, वाहन क्षतिग्रस्तHrithik Roshan : ऋतिक रोशन ने इसके लिए दोबारा इंस्टॉल किया इंस्टाग्राम, बताया ‘अब तक का सबसे बेहतरीन शो’Bihar Traffic Rules : बिहार में ट्रैफिक रूल्स पर सख्ती: ये डॉक्यूमेंट साथ न हों तो फंस सकते हैं भारी जुर्माने में
Home » पश्चिम बंगाल » ‘मंत्री की बेटी के बदले मिली थी नौकरी’, गलत सूचना देने का आरोप में अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने छिनी, अब बबीता सरकार नहीं, असली हकदार बनी अनामिका राय

‘मंत्री की बेटी के बदले मिली थी नौकरी’, गलत सूचना देने का आरोप में अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने छिनी, अब बबीता सरकार नहीं, असली हकदार बनी अनामिका राय

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी की नौकरी कलकत्ता हाईकोर्ट ने धांधली के आरोप के मद्देनजर छिन ली थी। शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार में अदालत के आदेश पर परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी की. . .

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी की नौकरी कलकत्ता हाईकोर्ट ने धांधली के आरोप के मद्देनजर छिन ली थी। शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार में अदालत के आदेश पर परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी की नौकरी बबीता सरकार को मिली थी। लेकिन जब बबीता सरकार को नौकरी मिली तो कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि बबीता सरकार ने परीक्षा का फॉर्म भरते समय गलत सूचना दी थी। इस आधार पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी नौकरी रद्द करने का आदेश दिया।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बबीता सरकार की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया है।  न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने मध्य शिक्षा बोर्ड को बबीता की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया, अनामिका रॉय को बबीता सरकार की नौकरी मिलेगी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को भी अनामिका को नौकरी की सिफारिश देने का निर्देश दिया है। अनामिका को अपने घर के पास के स्कूल में नौकरी की सिफारिश की गई है। कोर्ट का आदेश है कि यह आदेश तीन सप्ताह के भीतर लागू किया जाए।
बबीता सरकार ने राज्य के पूर्व मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी पर अवैध रूप से टीचिंग जॉब दिलाने का आरोप लगाया था।  उनकी शिकायत थी कि उन्हें नौकरी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि एसएससी मेरिट लिस्ट में काफी पीछे अंकिता का नाम पहले लाया गया था।
पूर्व मंत्री की बेटी की नौकरी के बदले मिली थी नौकरी
इसके बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने अंकिता को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और बबीता को ‘योग्य’ उम्मीदवार के तौर पर नौकरी देने का आदेश दिया था। अंकिता के इतने दिनों के काम की सारी सैलरी बबिता को दे दी गई थी, लेकिन नौकरी मिलने के 6 महीने के अंदर ही बबीता की नियुक्ति भी सवालों के घेरे में आ गई।

Trending Now

‘मंत्री की बेटी के बदले मिली थी नौकरी’, गलत सूचना देने का आरोप में अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने छिनी, अब बबीता सरकार नहीं, असली हकदार बनी अनामिका राय में पॉपुलर

पॉपुलर न्यूज़

एक्सक्लूसिव न्यूज़