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मोनालिसा मैरिज केस में नया ट्विस्ट : नाबालिग निकली महाकुंभ की ‘वायरल गर्ल’, 16 साल असली उम्र, जेल जाएगा पति फरमान खान?

इंदौर।वायरल गर्ल मोनालिसा भोंसले को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मोनालिसा के नाबालिग होने के दावों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच के बाद एक चौंकाने वाला मोड़ आया है। जांच में वो नाबालिग निकली है. मोनालिसा से. . .

इंदौर।वायरल गर्ल मोनालिसा भोंसले को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मोनालिसा के नाबालिग होने के दावों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच के बाद एक चौंकाने वाला मोड़ आया है। जांच में वो नाबालिग निकली है. मोनालिसा से शादी करने वाले फरमान खान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। उनके खिलाफ POCSO एक्ट के तहत खरगोन जिले के महेश्वर थाने में FIR दर्ज हुई है । NCST के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में अधिवक्ता प्रथम दुबे द्वारा की गई कानूनी पैरवी से ये साबित हुआ कि जिस मोनालिसा को बालिग बताकर विवाह कराया गया था, वो वास्तव में पारधी जनजाति समुदाय की एक नाबालिग लड़की है। अधिवक्ता प्रथम दुबे ने इस संवेदनशील मामले को पूरी प्रखरता के साथ आयोग के समक्ष 17 मार्च 2026 को उठाया।

राजनीतिक और PFI कनेक्शन

अधिवक्ता प्रथम दुबे ने आयोग को बताया कि इस विवाह में केरल के CPI-M नेताओं की सक्रिय भागीदारी और PFI जैसे संगठनों की संलिप्तता एक गंभीर चिंता का विषय है। शिकायत में स्पष्ट किया गया कि ये विवाह केवल एक निजी मामला नहीं, बल्कि ‘लव जिहाद’ के अस्तित्व को नकारने के लिए वैश्विक स्तर पर एक “फॉल्स नैरेटिव” सेट करने की रणनीतिक कोशिश थी।
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित महेश्वर निवासी मोनालिसा भोसले के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पारधी जनजाति से जुड़ी मोनालिसा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच में नाबालिग बताया गया है। दावा किया गया है कि केरल में फरमान खान संग विवाह के समय उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। मोनालिसा प्रयागराज महाकुंभ के दौरान अपनी बिल्लौरी आंखों की वजह से सुर्खियों में आई थी। उसके वीडियो खूब वायरल हुए थे।
मामले के अनुसार अधिवक्ता प्रथम दुबे ने 17 मार्च 2026 को आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी। इसके बाद आयोग के निर्देश पर गठित जांच दल ने केरल से लेकर महेश्वर तक दस्तावेजों और तथ्यों की पड़ताल की।

दस्तावेजों में चौंकाने वाला अंतर

जांच के दौरान महेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड में युवती की जन्म तिथि 30 दिसंबर 2009 पाई गई। इसके आधार पर 11 मार्च 2026 को हुए विवाह के समय उसकी उम्र करीब 16 वर्ष बताई गई है। जांच में यह भी सामने आया कि केरल में विवाह पंजीयन के लिए उपयोग किए गए जन्म प्रमाण पत्र में अलग जन्म तिथि दर्ज थी। जांच टीम ने इसे संदिग्ध बताते हुए संबंधित दस्तावेजों के आधार पर निरस्त कराने के निर्देश दिए जाने की बात कही है।

महेश्वर थाने में FIR दर्ज

आयोग की अनुशंसा के बाद महेश्वर थाने पर अपहरण सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामले को लेकर इंदौर आईजी अनुराग ने बताया कि उक्त मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आगे विवेचना की जा रही है।
राजनीतिक व अन्य पहलुओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस विवाह को लेकर कुछ संगठनों और राजनेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और संबंधित पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आयोग और पुलिस की विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक होना अभी बाकी है।

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