कोलकाता। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नगरपालिकाओं मेंभर्ती में घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सीबीआई को पश्चिम बंगाल में नगरपालिका भर्ती में एक कथित घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह के लिए ईडी और सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है।
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती रिश्वत घोटाले के लिए स्कूल की नौकरियों की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के निष्कर्षों के आधार पर हाईकोर्ट ने इस मामले का सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट के आदेश पर नगरपालिका में भर्ती की शुरू हुई है CBI जांच
कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के बाद सीबीआई ने नगरपालिका भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के गिरफ्तार नेता आयन शील और उनकी कंपनी सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और इस मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की थी। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका में सीबीआई से पूछा कि पश्चिम बंगाल राज्य को नोटिस क्यों नहीं दिया गया?
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का कहना है कि विवादित आदेश कहता है कि सिर्फ इसलिए कि शिक्षक भर्ती घोटाले वाले इस घोटाले में आम एजेंट थे। पश्चिम बंगाल सरकार को इस बाबत नोटिस नहीं दिया गया है. सीबीआई का तर्क है कि कार्यवाही के दौरान पश्चिम बंगाल वास्तव में मौजूद था।
सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका भर्ती की सीबीआई जांच पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को निर्देश दिया कि वह पश्चिम बंगाल में नगरपालिका भर्तियों में एक कथित घोटाले की सीबीआई जांच पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी. इसके साथ ही ईडी की जांच पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले के दौरान टीएमसी नेता आयन शील के घर के तलाशी के दौरान कई कागजात और दस्तावेज प्राप्त किये थे। उन दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने दावा किया था कि नगरपालिकाओं में भर्ती में भी बड़ा घोटाला हुआ है। उसके बाद ईडी ने इस मामले की सीबीआई जांच की बात कही थी. हाईकोर्ट ने ईडी की अपील स्वीकार करते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
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