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1 अक्टूबर से दिल्ली के 272 नगर निगम वार्डों में से 105 में शराब की कोई दूकान नहीं खुलेगी

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अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि नवंबर के मध्य से नए खुदरा लाइसेंस लागू होने के साथ, दिल्ली के 272 नगरपालिका वार्डों में से 105 में एक अक्टूबर से शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। शहर सरकार की नई आबकारी नीति के तहत, 32 क्षेत्रों में सबसे अधिक बोली लगाने वालों को खुदरा शराब बिक्री लाइसेंस पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 10 वार्ड और 27 शराब की दुकानें हैं। अगस्त और सितंबर में दो चरणों में आबकारी विभाग द्वारा संपन्न 32 क्षेत्रों के लिए बोली प्रक्रिया ने सरकार को 8,900 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया।

राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने 30 सितंबर के बाद लगभग 260 निजी शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला किया है। शहर में कुल 849 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से अधिकांश दिल्ली की तीन एजेंसियों द्वारा संचालित हैं। आबकारी विभाग ने इस महीने की शुरुआत में जारी एक आदेश में, दिल्ली सरकार द्वारा संचालित शराब की दुकानों को आवश्यक लाइसेंस शुल्क जमा करने के बाद 16 नवंबर तक शराब की खुदरा बिक्री जारी रखने की अनुमति दी थी। आदेश में कहा गया है कि जिन फर्मों को नई आबकारी नीति के तहत 32 जोन में बोली के जरिए लाइसेंस दिया गया है, वे 17 नवंबर से खुदरा बिक्री शुरू करेंगी। अधिकारियों ने कहा कि शहर में करीब 80 वार्ड ऐसे हैं जहां बिना शराब की दुकान है। उन्होंने कहा कि 26 वार्डों में वर्तमान में केवल निजी स्वामित्व वाली शराब की दुकानें हैं जो 1 अक्टूबर से बंद हो जाएंगी।

व्यावहारिक रूप से, शहर के तीन नगर निगमों के 105 वार्डों में 30 सितंबर के बाद कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी। अधिकारियों ने कहा कि 1 अक्टूबर से निजी स्वामित्व वाली दुकानों को बंद करने से शराब की “अस्थायी कमी” हो सकती है, क्योंकि केवल सरकार द्वारा संचालित शराब की दुकानें 17 नवंबर से डेढ़ महीने पहले खुलेंगी। नई आबकारी नीति शहर में शराब की दुकानों को 32 जोनों में विभाजित करके समान वितरण की मांग करती है।अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में, शराब की दुकानों का स्थानिक वितरण तिरछा है, कुछ वार्डों में 10 से अधिक शराब की दुकानें हैं और अन्य में कोई नहीं है।


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