डेस्क। अगर आपका आधार कार्ड अभी भी परमानेंट अकाउंट नंबर यानि पैन कार्ड से नहीं लिंक हुआ है तो आपको सतर्क होने की जरुरत है क्योंकि 30 जून के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। 30 जून 2023 से पहले अपना आधार कार्ड-पैन कार्ड लिंक करवाने से लिए आयकर ई-फाइलिंग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर लिंक करवाए।
कई परेशनियों का होगा सामना
पैन कार्ड निष्क्रियता के अलावा आपको अन्य मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो यदि इनकम टैक्स विभाग आपको भुगतान किए गए अतिरिक्त टैक्स के लिए आपको रिफंड देना चाहता है तो नहीं दे सकता। इतना ही नहीं अगर ऐसी राशि पर कोई ब्याज देय है, तो यह उस अवधि के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा, जिस दौरान आपका पैन निष्क्रिय रहता है। इसके अलावा TDS और TCS पर भी आपको हाई रेट लगेगा।
इतनी लगेगी लेट फीस
अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट (incometax.gov.in) के माध्यम से कर सकते हैं। हालाँकि अब आपको लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का लेट फीस देना पड़ेगा।
नहीं मिल पाएंगी ये सुविधाएं
अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगें। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक में भी निवेश नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक में निवेश करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के अनुसार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है।
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