नई दिल्ली। सरकार जीएसटी का तोहफा आम नागरिकों को 22 सितंबर से देने जा रही है। 22 सितंबर से नए GST रिफॉर्म लागू होने के बाद खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की हर जरूरत सस्ती हो रही है। यहां तक की AC, TV और कार-बाइक तक के दाम में बड़ी कटौती हो रही है। यह कटौती इसलिए हो रही है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को एक बड़ा फैसला लेते हुए। जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब 5% और 18% ही रखा गया है, 12 फीसदी और 28 फीसदी टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है।12 फीसदी स्लैब में शामिल ज्यादातर प्रोडक्ट्स को 5 फीसदी स्लैब की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि 28 फीसदी वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स को 18% वाले स्लैब में रखा गया है। वहीं कुछ चीजों पर जीएसटी रेट को शून्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 22 सितंबर के बाद इन प्रोडक्ट्स पर ‘0’ जीएसटी लागू होगा, जिससे ये सभी चीजें बेहद सस्ती हो जाएंगी। आइए जानते हैं कौन-कौन सी चीजों पर अब 0 जीएसटी रेट लागू होगा 🎁 किसे मिलेगा ‘0% GST’ का तोहफा?
नए जीएसटी रेट के अनुसार, निम्नलिखित उत्पादों और सेवाओं पर अब 0% जीएसटी लगेगा:
🔹आइटम का नाम | 🧾 पुराना GST रेट | ✅ नया GST रेट (22 सितंबर से) |
---|---|---|
पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड) | 5% | 0% |
UHT दूध (अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क) | 5% | 0% |
पिज्जा ब्रेड | 5% | 0% |
खाखरा, चपाती, रोटी | 5% | 0% |
पराठा, कुल्चा, अन्य पारंपरिक ब्रेड | 5% | 0% |
व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा | 18% | 0% |
व्यक्तिगत जीवन बीमा | 18% | 0% |
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन | 12% | 0% |
शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल | 12% | 0% |
कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेज़र | 12% | 0% |
33 जीवन रक्षक दवाएं | अलग-अलग (5-12%) | 0% |
💊 जीवन रक्षक दवाओं पर भी राहत
सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को भी राहत दी है:
- 33 जरूरी जीवन रक्षक दवाओं पर अब कोई GST नहीं लगेगा।
- मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर पहले 12% टैक्स था, जो अब 0% कर दिया गया है।
- हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाला 18% टैक्स अब पूरी तरह हटा दिया गया है, जिससे बीमा प्रीमियम अब सस्ता हो जाएगा।
📺🛵 TV, AC, बाइक, कार होंगे सस्ते
अब जब 28% स्लैब हटा दिया गया है, तो कई महंगे प्रोडक्ट्स जैसे:
- TV, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन
- कार और बाइक
को अब 18% GST स्लैब में लाया गया है, जिससे इनकी कीमतों में भी बड़ी गिरावट होगी।
🛍️क्या करें?
अगर आप इन चीजों को खरीदने की सोच रहे हैं:
स्टेशनरी या मेडिकल सामान
तो 22 सितंबर 2025 के बाद खरीदारी करें, ताकि आप 0% या कम GST का लाभ उठा सकें और पैसे बचा सकें।
हेल्थ इंश्योरेंस
इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स