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ITR Return: आखिर कौन सा आयकर फॉर्म आपको करना चाहिए फाइल, आसान भाषा में समझिए

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डेस्क। आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए अलग-अलग फॉर्म को भरना होता है, ऐसे में कई लोगों को इसको लेकर संदेह रहता है कि उन्हें किस फॉर्म को भरना चाहिए। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 13 जुलाई 2023 है। आयकर विभाग ने फिलहाल फॉर्म 1 और 4 को ऑनलाइन फाइल करने के लिए इनेबल किया है।
किसे भरना चाहिए आईटीआर
अगर आपकी कुल आय आयकर के दायरे में आती है तो आपके लिए आय़कर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। इसकी न्यूनतम सीमा 2.50 लाख रुपए है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है और आपकी कुल आय 2.50 लाख या उससे कम है, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और आपकी आय 3 लाख या उससे कम है तो आपको आयकर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। जो लोग 80 साल से ऊपर के हैं और उनकी आय 5 लाख तक है तो उन्हें आयकर रिटर्न फाइल नहीं करना होता है।
आईटीआर फॉर्म 1-2
आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है यह मुख्य रूप से इसपर निर्भर करकता है कि आपकी आय का स्रोत क्या है। उदाहरण के तौर पर आपको सैलरी मिलती है तो आपको फॉर्म 1 भरना होगा। लेकिन अगर आप सैलरी भी ले रहे हैं अन्य निवेश से आपको कैपिटल गेन हासिल हो रहा है तो आपको आईटीआर फॉर्म 2 भरना चाहिए।
आईटीआर फॉर्म 3-4
अगर आपका खुद का बिजनेस है और वहीं से आपकी आय होती है तो आपको आईटीआर फॉर्म 3 फरना होगा। आईटीआर फॉर्म 4 उन्हें भरना होता है जो बड़े स्तर पर छोटे और मझोले करदाता हैं।
आईटीआर फॉर्म 6-7
आईटीआर फॉर्म 6 की बात करें तो यह बिजनेसमैन द्वारा भरा जाता है। जबकि आईटीआर फॉर्म 7 एलएलपी और बिजनेस को भरना होता है। हालांकि आयकर विभाग की ओर से अभी इसको लेकर दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं किसे कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है।

 


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