डेस्क। दिल्ली सरकार ने गैस किल्लत दूर करने के लिए नया नियम लागू किया है। जिसमें 5 किलो LPG सिलिंडर बिना कनेक्शन और एड्रेस प्रूफ के केवल ID दिखाकर मिल सकेगा। साथ ही गोदाम से सीधे बिक्री पर रोक लगाकर होम डिलिवरी अनिवार्य कर दी गई है।
एलपीजी की कमी से चरमराई सबकी कमर
नई दिल्लीः प्रवासी मजदूरों के लिए गैस सिलिंडर किल्लत दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब, वैध पहचान पत्र (आईडी) दिखा कर कोई भी प्रवासी श्रमिक 5 किलो का सिलिंडर हाथों-हाथ ले सकता है। न तो उन्हें अब वैध कनेक्शन की जरूरत है और न ही गैस सिलिंडर की अग्रिम बुकिंग की जरूरत। गैस किल्लतों को लेकर रविवार को सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि गोदाम से सीधे सिलिंडर बेचना अवैध है। इस प्रकार की किसी भी गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सीएम ने कहा कि सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में 5 किलो के एलपीजी सिलिंडरों की उपलब्धता में विस्तार किया है। छोटे सिलिंडर वैध पहचान पत्र दिखा कर गैस एजेंसियों से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए पते के सत्यापन जरूरत नहीं होगी। प्रवासी श्रमिकों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से एचपीसीएल के चयनित आउटलेट्स पर 11 डेडिकेटेड हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं, जहां उन्हें नजदीकी एलपीजी वितरकों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
LPG सप्लाई की हो रही लगातार निगरानी
इसके अलावा एलपीजी सप्लाई की लगातार निगरानी भी की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा न आए और सभी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके। सीएम ने कहा कि लोग गैस एजेंसियों या गोदामों पर जाने या भीड़ लगाने से बचें, क्योंकि बुक किए गए सभी एलपीजी सिलिंडर निर्धारित समय के भीतर सीधे घर तक पहुंचाए जा रहे हैं।