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किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई फटकार ,कहा शहर का गला घोट रखा है, अब अंदर आना चाहते हो

तीन कृषि कानून के खिलाफ कर रहे प्रदर्शनकारी संगठन को शुक्रवार को फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। दिल्ली की सीमा पर राजमार्ग रोककर बैठे प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने जब जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत मांगी तो. . .

तीन कृषि कानून के खिलाफ कर रहे प्रदर्शनकारी संगठन को शुक्रवार को फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। दिल्ली की सीमा पर राजमार्ग रोककर बैठे प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने जब जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत मांगी तो कोर्ट ने उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि आपने पूरे शहर का गला घोंट रखा है, अब शहर के अंदर आकर प्रदर्शन करना चाहते हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आपने कृषि कानूनों को अदालत में चुनौती दी रखी है तो उस पर भरोसा रखिए, विरोध प्रदर्शन जारी रखने का क्या मतलब हैं। क्या आप न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे है।

जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली पीठ ने किसानों के प्रदर्शन के कारण सड़के बंद होने से लोगों कोण रही परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा की आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन लोगो को भी स्वतंत्र होकर सड़क पर आने जाने का अधिकार हैं। उनकी संपति को नुकसान पहुंचाया जा रहा हैं। क्या आपने क्षेत्र के लोगो से इजाजत ली है? क्या उनसे पूछा है की वे आपके प्रदर्शन से खुश है।

किसान संगठन के वकील ने कहा की वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे है। इस दलील पर कर एक बार फिर फटकार लगाते हुए कहा क्या ‘शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। आपने ट्रेन रोकी। आपने राजमार्ग रोक है और आप कह रहे है की शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। लोगो को कोई नुकसान नहीं पहुचाया जा रहा है।’

जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत को लेकर कोर्ट ने कहा कि ‘ आप सत्याग्रह की बात कर रहे है, लेकिन आपने कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। आपने अदालत में कानूनों को चुनौती दी है। अगर आप अदालत आए है तो आपको अदालत एयर न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। आपकी याचिका कोर्ट में है आप कोर्ट से उस पर जल्द सुनवाई की मांग कर सकते है। जब आप कोर्ट आ गए है तो फिर प्रदर्शन जारी रखने का क्या मतलब है । आप अदालत में भी और प्रदर्शन भी जारी रखेंगे ।’

कोर्ट ने किसान महापंचायत को बारे में हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए सोमवार को फिर सुनवाई करने का आदेश दिया।

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