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कौन हैं महिला IAS अधिकारी रश्मि कमल, जिन्हें केंद्र ने पश्चिम बंगाल में सेंसस ऑपरेशंस निदेशक नियुक्त किया

कोलकाता: केंद्र सरकार ने महिला आईएएस अधिकारी रश्मि कमल को पश्चिम बंगाल के लिए जनगणना अभियान निदेशक और नागरिक पंजीकरण निदेशक नियुक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रश्मि कमल को पश्चिम बंगाल के जनगणना संचालन निदेशक तथा नागरिक पंजीकरण. . .

कोलकाता: केंद्र सरकार ने महिला आईएएस अधिकारी रश्मि कमल को पश्चिम बंगाल के लिए जनगणना अभियान निदेशक और नागरिक पंजीकरण निदेशक नियुक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रश्मि कमल को पश्चिम बंगाल के जनगणना संचालन निदेशक तथा नागरिक पंजीकरण निदेशक के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी है। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार रश्मि कमल को केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर 14 जनवरी से तीन वर्ष के लिए या अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है। उनका मुख्यालय कोलकाता में होगा। जनगणना-2027 भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दो चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहला चरण, गृह सूचीकरण अभियान (एचएलओ), एक अप्रैल से शुरू होगा।प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक अप्रैल से 30 सितंबर के बीच इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा अधिसूचित करेंगे।

कौन हैं रश्मि कमल


रश्मि कम 2006 बैच की IAS अधिकारी हैं और उनका कैडर पश्चिम बंगाल है। रश्मि कमल के पास लगभग दो दशकों का प्रशासनिक अनुभव है। रश्मी कमल का जन्म 1 जुलाई 1977 को हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से एमबीबीएस और दिल्ली के इग्नू से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। बंगाली, अंग्रेजी और हिंदी में धाराप्रवाह बोलने वाली रश्मी कमल पश्चिमांचल उन्नयन मामलों के विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत रह चुकी हैं।

ऐसे समय में हुई नियुक्ति


बता दें कि रश्मिल कमल की यह नियुक्ति उस समय हो रही है जब गृह मंत्रालय ने 7 जनवरी को जनगणना 2027 के तहत घर सूचीकरण संचालन की तैयारी का पहले ही संज्ञान ले लिया है। जो इस वर्ष अप्रैल 1 से सितंबर 30 के बीच सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में आरंभ होने जा रही है। पिछले महीने, गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए उपयोग में आने वाले प्रश्नावली का विवरण प्रदान करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें घर सूचीकरण और आवास जनगणना शामिल है। यह अधिसूचना भारत के रजिस्टार जनरल के कार्यालय द्वारा जारी की गई थी, जिसने जनगणना अधिकारियों को देश भर में निर्दिष्ट आवास और परिवार संबंधित जानकारी एकत्रित करने का अधिकार दिया है।

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