कोलकाता। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में दखल देने से साफ मना कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि राज्य में शांति स्थापित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम राज्य सरकार का है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता हुमायूं कबीर ने कल (6 दिसंबर 2025) को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का एलान किया है।
6 दिसंबर को ही अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, जिसके बाद हुमायूं बाबर ने इसी तारीख को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का एलान किया। मामले पर विवाद बढ़ने के बाद TMC ने हुमायूं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में हुमायूं ने TMC की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हुमायूं कबीर के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया था। अंतरिम मुख्य न्यायाधीश ने मामले पर सुनवाई करते हुए इसे राज्य सरकार का मामला करार दिया है। कोर्ट ने कहा, “राज्य में कानून व्यवस्था बरकरार रखने का काम राज्य सरकार का है। कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा।”
हुमायूं कबीर ने किया एलान
अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमायूं कबीर ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले से मैं बहुत खुश हूं। यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। हुमायूं कबीर ने शनिवार की दोपहर 12 बजे मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने की घोषणा की है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के कई नेता भी मौजूद रहेंगे।
केंद्रीय बलों की 19 कंपनियां तैनात
पश्चिम बंगाल सरकार भी मुर्शिदाबाद में हाई अलर्ट पर है। केंद्र सरकार ने भी इलाके में सुरक्षाबलों की 19 कंपनियां तैनात की हैं, जो कानून व्यवस्था बरकरार रखने में मदद करेंगी।