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सज्जन कुमार को बड़ी राहत, 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक केस में कोर्ट ने किया बरी

नई दिल्ली। सिख विरोधी दंगों के एक केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार बरी 1984 सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को राहत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने. . .

नई दिल्ली। सिख विरोधी दंगों के एक केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार बरी 1984 सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को राहत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने सज्जन कुमार को उस केस में बरी कर दिया है जिसमें उन पर जनकपुरी और विकासपुरी में भीड़ को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप था।
बताया गया कि आरोपी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने अपने बचाव में कहा था कि वह निर्दोष है, और कभी इसमें शामिल नहीं था और न ही सपने में भी शामिल हो सकता है। सज्जन कुमार ने कहा कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है।
राऊज एवेयू कोर्ट ने माना है कि प्रॉसिक्यूशन हिंसा में उसकी भूमिका साबित करने में नाकाम रहा है। वहीं, न्याय के लिए लड़ रहे पीड़ित परिवार के एक सदस्य फैसला सुनकर रो पड़े। उन्होंने कहा, हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? कोर्ट ने उसे बरी क्यों कर दिया? हमारे 11 लोग मारे गए।

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