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सुप्रीम कोर्ट बोला-अरावली में रोक के बाद भी अवैध खनन: इससे ऐसे हालात बनेंगे, जिन्हें सुधार नहीं सकेंगे; रोक…

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट में अरावली पर्वतमाला की लेकर चल रहे विवाद पर आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के 100 मीटर की परिभाषा को लेकर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रतिबंध के बावजूद अरावली क्षेत्र में अवैध खनन. . .

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट में अरावली पर्वतमाला की लेकर चल रहे विवाद पर आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के 100 मीटर की परिभाषा को लेकर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रतिबंध के बावजूद अरावली क्षेत्र में अवैध खनन जारी है। कोर्ट ने कहा कि अरावली में रोक के बाद भी अवैध खनन हो रहा है। इससे ऐसे हालात बनेंगे, जिन्हें सुधार नहीं सकेंगे।
कोर्ट ने कहा कि इससे अपूरणीय पर्यावरणीय क्षति हो सकती है।

विषय विशेषज्ञों की कमेटी बनाने के निर्देश

अदालत ने खनन और पर्यावरणीय प्रभावों की व्यापक जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और न्यायमित्र के. परमेश्वर ने अरावली खनन में चार सप्ताह में विशेषज्ञों के नाम सुझाने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट का कहना है कि अरावली में खनन और संबंधित मुद्दों की व्यापक और जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी होनी चाहिए। कोर्ट ने अरावली मुद्दे की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। यानी अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

जानें क्या है अरावली विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को जारी आदेश में 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन के आदेश दिए थे, जिससे पूरे देश में 100 मीटर की परिभाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करने के निर्देश देते हुए केंद्र और अरावली के चार राज्यों (राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा) को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा था। बता दें कि अरावली पर्वतमाला को लेकर होने वाला यह फैसला राजस्थान से लिए खास मायने रखता हैं, ऐसा इलिए क्योंकि इस पर्वत श्रृंखला का लगभग 80 प्रतिशत भूभाग राजस्थान में ही समाहित है।

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