कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी के मामले में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव सह सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी और एनआर वीएस ईडी के मामले की सुनवाई करते हुए ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल के अंडरटेकिंग पर आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कोई कठोर कदम नहीं उठाए जाने का आदेश दिया। इसके साथ ही साफ कर दिया है कि उनके भारत के बाहर यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अभिषेक बनर्जी इलाज के लिए दुबई जाने वाले हैं, लेकिन ईडी ने इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।
बता दें कि कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की ईडी जांच कर रही है। इस बाबत उनसे कई बार पूछताछ कर चुकी है। शुक्रवार को कोलकाता कार्यालय में ईडी ने सात घंटे तक पूछताछ की थी।आज ही इस मामले में उनकी साली मेनका गंभीर को भी तलब किया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से तृणमूल कांग्रेस सांसद को राहत
बता दें कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ 5 सितंबर तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से साफ कर दिया है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती है। यानी अभिषेक बनर्जी को फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया सकता है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तारी के मामले में सुरक्षा कवज प्रदान किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तृणमूल कांग्रेस के नेता को बड़ी राहत मिली है। तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।
शुक्रवार को ईडी ने अभिषेक से की थी पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने शुक्रवार को कोयला तस्करी के मामले में अभिषेक बनर्जी से लगभग सात घंटे तक पूछताछ की थी।उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का वर्तमान केंद्रीय सरकार दुरुपयोग कर रही है और विरोधी दल के नेताओं को निशाना बना रही हैं। अभिषेक बनर्जी से पूछताछ के बाद तृणमूल कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ पोस्टर अभियान शुरू किया है और उन्हें देश का सबसे बड़ा पप्पू बताते हुए तृणमूल कांग्रेस हमला बोल रही है।
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