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कर्सियांग में उच्च न्यायालय के आदेश पर चला बुलडोजर, तोड़ी गयी दुकान

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कर्सियांग । कोलकता उच्च न्यायालय के जलपाईगुड़ी डिविजन बेंच के आदेश से कर्सियांग शहर के वर्दमान रोड स्थित एक जीर्ण अवस्था रही एक निजी सम्पति पर बुलडोजर चलाया गया। निर्माण को कर्सियांग नगरपालिका के देख-रेख मे तोड़ी गई । जीर्ण निर्माणों को तोड़ने के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो इसके लिए वर्दमान रोड पर व्यापक पुलिस बल तैनात की गई थी।
इतना हीं नहीं, वर्दमान रोड पर वाहन की आवाजाही भी सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बन्द कर दिया गया था।  इस दौरान, कर्सियांग दमकल विभाग, विधुत विभाग के साथ हीं कर्सियांग महकमा कार्यालय से डिपुटी मेजिस्ट्रेट, एवं अन्य सम्बंधित अधिकारीयों सहित नगरपालिका कार्यलय के प्रतिनिधियों की व्यापक उपस्थिति रही।
पत्रकारों से बातचीत करते हुये, उक्त निजी सम्पत्ति के मालिक देवराज अग्रवाल ने बताया कि , आज जिसकी दुकान तोड़ी गयी है, वह उनका नहीं हैं, बल्कि दखलकारी हैं। अग्रवाल ने कहा, उनकी निजी सम्पत्ति में विभिन्न प्रकार से दखल कर रहने वाले व्यक्तियों को, 2004 साल से ही खाली करने के लिए कहा जा रहा है। एक समझौता कर कहा गया था कि उक्त जीर्ण निर्माण को खाली कर दे एवं नयाँ निर्माण के बाद उनको जगह दी जायेगी। लेकिन दखलकारियों ने उल्टा उनके खिलाफ हीं केस कर दिया। अब उनके खिलाफ कोर्ट केस के बाद, कोलकता उच्च न्यायालय के जलपाईगुड़ी डिविजन बेंच ने उनके पक्ष मे फैसला सुनाते हुये, उक्त जीर्ण निर्माण तोड़ने की आदेश सुनाया। क्योंकि उक्त जीर्ण निर्माण के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना घट-सकती थी। जिस विषय में कईं सम्बन्धित विभागों ने पहले हीं मुहर लगाया था। उसी के आधार पर कोर्ट के आदेश अनुसार  नगरपालिका की  देख रेख मे जीर्ण निर्माण को तोड़ा गया एवं दखलकारियों को हटाया गया ।


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