निशिथ प्रामाणिक के काफिले पर हमले की सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा -कलकत्ता हाई कोर्ट जाईये
कूचबिहार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हुए हमले की सीबीआई जांच की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दियाहै। साथ ही इस मामले को वापस कलकत्ता हाई कोर्ट में लौटाया दिया है।
मामले की सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच में हुई। निशिथ प्रामाणिक के काफिले पर मारपीट व कार में तोड़फोड़ के आरोप में अब तक कितनी एफआईआर दर्ज हुई है, इसकी जानकारी आज कोर्ट में पेश की गई। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि फिलहाल मामले की जांच राज्य पुलिस करेगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट तय करेगा कि सीबीआई जांच की जरूरत है या नहीं।
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उस आदेश को राज्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी। 25 फरवरी को केंद्रीय मंत्री निशिथ प्रमाणिक के काफिले पर हमले का आरोप लगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल के खिलाफ हमलों का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने घटना की सीबीआई जांच की मांग की। इस घटना में राज्य सरकार का बयान था कि इसे तृणमूल समर्थकों ने नहीं बल्कि बीजेपी समर्थकों ने भड़काया था। इसी कारण मारपीट की स्थिति पैदा हो गई। उस मामले में हाईकोर्ट ने घटना के पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं इसकी जांच के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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