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बंगाल हिंसा : जहां लगी है धारा 144, वहां न निकालें शोभा यात्रा, हनुमान जयंती पर हाई कोर्ट का फैसला

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच हनुमान जयंती की शोभायात्रा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने को कहा है।इसी के साथ हाईकोर्ट ने शोभायात्रा निकाल रहे लोगों को भी निर्देशित किया है कि वह जहां धारा 144 लगी है, वहां से शोभा यात्रा ना निकालें।
कलकत्ता हाईकोर्ट का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब, पूरा पश्चिम बंगाल रामनवमी के दिन से ही हिंसा की चपेट में है। उधर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने बंगाल में जारी हिंसा को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार राज्य में कानून का राज स्थापित करने में पूरी तरह से असफल रही है। रामनवमी के दिन से ही बंगाल जल रहा है और वहां का प्रशासन और सरकार मूकदर्शक बना हुआ है।
उन्होंने कहा कि बंगाल हमेशा से शांति और सद्भाव के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन सरकार की नीतियों के चलते आज दुनिया देख रही है कि यहां क्या हो रहा है. उन्होंने कहा कि मैं एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठा हूं। इसलिए मेरी अपनी एक सीमा है. लेकिन एक बात तय है कि जितने लोग इसमें दोषी हैं, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी बंगाल सरकार की है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से बंगाल सरकार को पत्र भी लिखा गया है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को तत्काल कानून और सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए सेंट्रल फोर्सेज की मांग करे और फोर्स मिलते ही पूरे बंगाल के उन सभी इलाकों में तैनात करें, जहां हिंसा की आशंका है। हालांकि कोर्ट ने सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती राज्य पुलिस के सहयोगी तौर पर करने को कहा है।


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