प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिला अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल हुआ है। मामला राहुल गांधी के डॉग चाइल्ड से जुड़ा है क्योंकि उन्होंने कुत्ते का नाम ‘नूरी’ रख दिया। शिकायत एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने अपने वकील अमजद अली के माध्यम से दायर की है। दिलचस्प बात यह है कि 3 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में फरहान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। फरहान को गिरफ्तारी पर स्टे मिल गया है। मोहम्मद फरहान ने शिकायत में कहा कि उन्हें अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि राहुल ने 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस पर अपनी मां और पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को एक पिल्ला उपहार में दिया था।
पिल्ले के नाम को लेकर राहुल के खिलाफ यूपी कोर्ट में शिकायत दर्ज!
एआईएमआईएम प्रवक्ता फरहान ने दावा किया कि पिल्ले का नाम राहुल ने ‘नूरी’ रखा था और कहा कि चूंकि यह नाम पैगंबर मुहम्मद से जुड़ा है, इसलिए इसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। पवित्र कुरान में ‘नूरी’ का कई बार उल्लेख किया गया है। कई मस्जिदों का भी यही नाम है और इसलिए कुत्ते के लिए इस नाम का इस्तेमाल करने से मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की गई है। फरहान के वकील अली ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने के लिए 8 नवंबर की तारीख तय की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कुत्ते के बच्चे की तस्वीर अपने फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट पर भी शेयर की है।