Universe TV
हर खबर पर पैनी नजर

राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट केस, केजीएफ 2 से है कनेक्शन

- Sponsored -

- Sponsored -


मुंबई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खबरों में बने हुए हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट का उन्हें साथ मिला था, जिनके साथ उनके फोटोज वीडियोज वायरल हुए थे। इस बीच अब राहुल गांधी व इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट का एक मामला सामने आया है। केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई है।
क्या है पूरा मामला
एमआरटी म्यूजिक, बैंगलोर स्थित रिकॉर्ड लेबल है, जिसके पास कन्नड़, हिंदी, तेलुगु और तमिल आदि में 20,000 से अधिक ट्रैक्स के म्यूजिक राइट्स हैं, जिन्होंने साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक ‘केजीएफ चैप्टर 2’ (हिंदी) के लिए क्लासिक ओल्ड म्यूजिक को हासिल करने के लिए बड़ी रकम अदा की है। इस बीच म्यूजिक लेबल की ओर से दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया हैं, उन्होंने एमआरटी म्यूजिक की अनुमति/लाइसेंस मांगे बिना इन गानों का इस्तेमाल अपने लेटेस्ट “भारत जोड़ी यात्रा” अभियान के मार्केटिंग वीडियो में किया है जिसमें “राहुल गांधी” नजर आ रहे हैं।
किन एक्ट्स का हुआ इस्तेमाल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस उल्लंघन के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके पदाधिकारी कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए नागरिक और आपराधिक कानून दोनों के तहत उत्तरदायी हैं और धारा 425, 463, 464, 465, 471, 120बी आर/डब्ल्यू की धारा 34 ऑफ आईपीसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2000 की धारा 43 के तहत और धारा 64 के तहत ये दंडनीय अपराध हैं।
म्यूजिक लेबल के वकील का क्या है कहना
इस मामले पर म्यूजिक लेबल की ओर से वकील का कहना है,’हमारा क्लाइंट एमआरटी म्यूजिक भारत में सबसे लोकप्रिय, प्रतिष्ठित और सम्मानित क्षेत्रीय संगीत कंपनियों में से एक है और विभिन्न भाषाओं में सिनेमैटोग्राफ फिल्मों, गीतों, संगीत एल्बम, वीडियो आदि के निर्माण और/ या अधिग्रहण के बिजनेस में है। हाल में एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके महासचिव, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेट और राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है।’ रिपोर्ट्स के मुताबिक आगे कहा गया है कि ये शिकायत मुख्य रूप से एमआरटी म्यूजिक के कॉपीराइट के उल्लंघन के रूप में संचालन समिति के सदस्यों की गैरकानूनी धोखाधड़ी और अवैध कार्यों से संबंधित है। कांग्रेस ने अवैध रूप से फिल्म केजीएफ – चैप्टर 2 के गीतों को हिंदी में डाउनलोड और सिंक्रनाइज और प्रसारित करके एक वीडियो बनाया है और इसे कांग्रेस के स्वामित्व में दिखाया गया है। उन्होंने वीडियो में “भारत जोड़ो यात्रा” नाम के एक लोगो का भी उपयोग किया है और इसे अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है।
एमआरटी म्यूजिक लेबल का क्या है कहना
वकील के अलावा एमआरटी म्यूजिक की ओर से एम नवीन कुमार ने कहा, ‘डिजिटल दुनिया में आज कॉपीराइट अधिनियम काफी अहम है और हम पूरी तरह से हैरान थे जब हमने हाल ही में इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) पार्टी द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो देखा जिसमें राहुल गांधी, सदस्य, संचालन समिति, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमारी मर्जी के बिना अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने और मार्केटिंग और प्रचार के लिए उनका उपयोग किया है। उल्लंघन किए गए वीडियो आईएनसी द्वारा उनके आधिकारिक सोशल हैंडल पर पोस्ट किया गया था और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखे जा सकता है। आईएनसी जैसी संस्था को भारतीय नागरिकों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना होगा, हालांकि इस केस में इन्होंने खुद कानून तोड़ा है और हमारे कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन कर रहे है, जिसे हमने खरीदने के लिए भारी रकम खर्च की है। कांग्रेस की ओर से यह अधिनियम भारतीय जनता को पूरी तरह से गलत संकेत भेजता है और हमारे कॉपीराइट की सुरक्षा के कोशिशो के बिल्कुल विपरीत है। इस गंभीर उल्लंघन को हम पूरी कोशिश के साथ चुनौती देंगे।


- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

Comments are closed.