जम्मू कश्मीर सरकार ने वैष्णो देवी जा रहे सभी श्रद्धालु के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक, वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए वैध और सत्यापन योग्य आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा। साथ ही जांच रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं तीर्थयात्रियों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी, जिनमें COVID-19 के लक्षण नहीं दिखेंगे। कोरोना वायरस को ध्यान में रख कर सरकार ने यह आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया की, “वैलिड और वेरिफाइ़ड आरटीपीसीआर/रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट आगमन के 72 घंटे ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। मां वैष्णो देवी के दर्शन का सौभाग्य अर्थात् मंदिर में वही तीर्थयात्री प्रवेश कर सकेंगे, जिनमें कोविड-19 से जुड़े कोई लक्षण नहीं होंगे।”
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