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सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG की परीक्षा रद्द करने की मांग को किया खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को हुई NEET -UG की परीक्षा को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अपना फैसला सुनाया। कोचिंग सेंटरों और पेपर हल करने वाले गिरोहों की सीबीआई से FIR दर्ज कराने की मांग भी खारिज कर दी गई। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने कहा कि ये याचिका तुच्छ है। किस तरह की रिट दायर की गई है? कोर्ट ने कहा, लाखों लोगों ने ये परीक्षाएं दी हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा की याचिका में परीक्षा के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल बढ़ाने के निर्देश भी जारी करने की मांग की गई थी। सीबीआई/ राजस्थान, यूपी के डीजीपी को एक हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी मांगा गया था।

NEET उम्मीदवारों की याचिका में कहा गया है कि वास्तविक, योग्य और मेधावी उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए परीक्षा दोबारा से की जाए।परीक्षा में धोखाधड़ी छात्रों के भविष्य के बारे में गंभीर चिंता का विषय और परीक्षा की पवित्रता और सुरक्षा का उल्लंघन हैं।


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