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2,000 रुपए के नोट बदलने का आज आखिरी मौका, जानिए डेडलाइन मिस होने पर क्या होगा

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नई दिल्ली। बैंकों में 2000 रुपए के नोट जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है। इसके बाद 2,000 रुपए के नोट कानूनी टेंडर नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि आप इन नोटों का उपयोग किसी भी तरह से नहीं कर पाएंगे। हालांकि बैंक के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि आरबीआइ नोटों को जमा करने और एक्सचेंज करने की तारीख को कम से कम एक महीना आगे बढ़ा सकता है। नॉन-रेजिडेंट इंडियन (एनआरआइ) को ध्यान में रखकर ये डेडलाइन आगे बढ़ाई जा सकती है। आरबीआइ ने 19 मई को 2,000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने की घोषणा की थी। सितंबर की शुरुआत में आरबीआइ ने डेटा जारी कर कहा था कि अब तक 2,000 रुपए के 93% यानी 3056 अरब रुपए के नोट बैंकों में वापस आए हैं। इसके बाद भी करीब 24,000 करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में बचे हुए हैं।
30 सितंबर के बाद लगेगा संपूर्ण प्रतिबंध
30 सितंबर के बाद बैंकों में भी 2000 रुपए के नोट जमा नहीं होंगे। बाद में ये नोट सिर्फ आरबीआइ के पास जमा होंगे। इसके लिए उपयुक्त कारण बताने होंगे कि अब तक बैंकों में नोट जमा क्यों नहीं कराए गए। बैंकिंग सूत्रों की मानें तो 23 मई से 28 सितंबर तक राजस्थान में 15 हजार करोड से ज्यादा के 2000 के नोट जमा और बदले गए हैं। इनमें सबसे अधिक भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में जमा किए गए।
समयसीमा के बाद क्या होगा
2000 रुपए के नोट आज यानी 30 सितंबर के बाद भी वैध मुद्रा बने रहेंगे। कल से इनको लेनदेन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में बचे हुए नोटों को केवल आरबीआई के पास ही बदला जा सकेगा। अगर आपके पास भी 2000 रुपए का नोट है तो आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) या किसी नजदीकी बैंक शाखा में 2,000 रुपए के नोट बदलने का विकल्प भी है।
बढ़ाई जा सकती है समयसीमा
2,000 रुपए के नोट को बैंकों और आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जमा कराने या बदलवाने के लिए 30 सितंबर 2023 तक की डेडलाइन तय की थी, जो आज खत्म हो रही है। बीते 31 अगस्त 2023 तक कुल नोटों में से 93 फीसदी नोट वापस आ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद 24,000 करोड़ मूल्य के सर्कुलेशन में मौजूद थे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि रिजर्व बैंक इन नोटों की वापसी के लिए समयसीमा में बढ़ोतरी भी कर सकता है।


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