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बंगाल में अब बजट सत्र पर ऊहापोह, राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने की संबंधी सिफारिश भेजी वापस

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच तकरार कम नहीं हो रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच घमासान मचा हुआ है। जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सात मार्च से विधानसभा का सत्र. . .

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच तकरार कम नहीं हो रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच घमासान मचा हुआ है। जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सात मार्च से विधानसभा का सत्र बुलाने संबंधी सिफारिश को शनिवार को वापस भेज दिया है। जगीदप धनखड़ ने ट्विटर पर कहा कि उन्होंने फाइल वापस कर दी, क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सिफारिश नहीं की गई थी, जैसा कि नियम है। बता दें कि इसके पहले राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया था और इस बाबत ट्वीट कर जानकारी दी थी। हालांकि बाद में यह साफ हुआ था कि राज्यपाल ने संसदीय मंत्री की सिफारिश के बाद ही सत्र स्थगित की थी।
बता दें कि जगदीप धनखड़ जब से बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किये गये हैं। सीएम ममता बनर्जी के साथ टकराव चल रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम को पत्र लिखकर राज्यपाल को हटाने की मांग की है। राज्यपाल के खिलाफ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने की ऐलान किया है। सौगत रॉय ने खुद पीएम नरेंद्र मोदी से उन्हें हटाने के लिए लोकसभा में बात की थी।
राज्यपाल ने कहा-संविधान का नहीं किया गया पालन
जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया, ‘‘माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सात मार्च को विधानसभा बुलाने की सिफारिश को संवैधानिक अनुपालन के लिए वापस करना पड़ा क्योंकि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 166(3) के तहत कामकाज के नियमों का पालन करने के बाद मंत्रिमंडल द्वारा की गई सिफारिश पर विधानसभा का सत्र बुलाते हैं।’’ राज्यपाल ने एक पत्र संलग्न किया, जो उन्होंने सरकार को लिखा था कि उन्होंने फाइल वापस भेज दी है.धनखड़ ने कहा, ‘‘फाइल भेजने और संवैधानिक अनुपालन के लिए एकमात्र विकल्प था।’’
टीएमसी ने राज्यपाल के रवैये पर जताई निराशा
इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुखेंदु शेखर रॉय ने इस संबंध में निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि धनखड़ पहले जनप्रतिनिधियों द्वारा विधिवत अनुमोदित की गई ‘‘फाइलों को दबाये हुए’’ थे और अब विधानसभा सत्र के लिए सिफारिश वापस करना ‘‘प्रशासनिक कार्य को बाधित करने का एक और कदम है।’’ सौगत रॉय ने कहा, ‘‘संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उचित समर्थन के बाद मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें सदन बुलाने की सिफारिश की गई है. उन्होंने कैसे अनुमान लगाया कि इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी नहीं मिली है?

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