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दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए सौरव दास और आशुतोष रांका, जानिए किस मामले में हुई पूछताछ

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। दोनों नेताओं को जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।. . .

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। दोनों नेताओं को जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनकी यह पेशी विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत से रिहाई मिलने के एक दिन बाद हुई। इस मामले में पुलिस 13 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर तय नियमों के उल्लंघन की जांच कर रही है। इससे पहले गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर दोनों नेता और पार्टी कार्यकर्ता अजिंक्य शिंदे क्राइम ब्रांच के कार्यालय नहीं पहुंचे थे।

एक दिन पहले पूछताछ में नहीं हुए थे शामिल

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सौरव दास, आशुतोष रांका और CJP कार्यकर्ता अजिंक्य शिंदे को 22 अक्टूबर को राजौरी गार्डन स्थित अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया था। हालांकि, तीनों निर्धारित समय पर वहां नहीं पहुंचे। उन्होंने जांच में शामिल होने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। इसके बाद पुलिस ने कहा कि संबंधित व्यक्तियों को नए नोटिस जारी किए जाएंगे। शुक्रवार को दास और रांका के क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने के बाद मामले की जांच आगे बढ़ी।

जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ा है पूरा मामला

यह मामला 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध-प्रदर्शन से संबंधित है। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान की अनुमति रद्द किए जाने के बाद कुछ कार्यकर्ता कथित तौर पर एक निजी परिसर के रास्ते बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र में दाखिल हो गए थे। पुलिस का आरोप है कि इस कार्रवाई से शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू शर्तों का उल्लंघन हुआ। इसी घटनाक्रम को लेकर CJP नेताओं से पूछताछ की जा रही है। हालांकि, ये आरोप पुलिस के पक्ष पर आधारित हैं। मामले में संबंधित नेताओं का पक्ष और जांच के अंतिम निष्कर्ष अलग से महत्वपूर्ण होंगे।

SEM अदालत से मिली थी रिहाई

सौरव दास और आशुतोष रांका को 21 अक्टूबर को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऋतु राज के आदेश के बाद रिहा किया गया था। मजिस्ट्रेट ने दोनों नेताओं के 50-50 हजार रुपये के निजी और जमानती बॉन्ड स्वीकार किए थे। ये बॉन्ड जांच पूरी होने तक प्रभावी रहेंगे। अदालत ने मामले से जुड़ी परिस्थितियों और दोनों नेताओं की ओर से दिए गए लिखित आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए उन्हें आगे हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं समझी।

अदालत ने रखीं ये शर्तें

रिहाई के साथ मजिस्ट्रेट ने दोनों नेताओं को कुछ निर्देशों का पालन करने को कहा। उन्हें प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित रहने और अपने बॉन्ड के साथ दिए गए आश्वासनों की शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, दोनों को शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। फिलहाल, क्राइम ब्रांच की पूछताछ इस मामले की जांच का हिस्सा है। अब जांच में सामने आने वाले तथ्यों से स्पष्ट होगा कि 13 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान कथित नियम उल्लंघन को लेकर पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है।

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