नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में कैदियों को सजा देने वाले जेल सिस्टम को सुधार सेंटर में बदलने की कोशिश पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल सिस्टम के बड़े सुधारों को जरूरी बताया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पुरुष कैदियों की तरह महिला कैदियों को भी ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन (OCI) मतलब ‘खुली जेलों’ में रहने का बुनियादी अधिकार है। इन्हें लेबर कैंप से वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में बदलना होगा और कैदियों को अपने परिवारों से रेगुलर मिलने देना होगा।
भारतीय जेल सिस्टम की दिक्कतों और कोर्ट के बनाए गए उपायों पर 138 पेज का बड़ा फैसला लिखते हुए, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एस आर भट को एक उच्च कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया, जो 6 महीने के अंदर ‘ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन के सुधार और गवर्नेंस’ के लिए देश भर में एक जैसे कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड तय करेगी। जिन राज्यों के पास खुली जेल नहीं है उन्हें ओपन जेल बनाने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को तय की गई।
महिलाओं को OCI से बाहर रखना, या बंद जेलों से OCI में ट्रांसफर के लिए योग्य होने के बावजूद उन्हें ट्रांसफर न करना, खुलेआम जेंडर भेदभाव है, जो संविधान के आर्टिकल 14 और 15(1) का उल्लंघन है, और आर्टिकल 21 के तहत मिले सम्मान के साथ जीने के उनके अधिकार का भी उल्लंघन करता है।
बेंच के लिए फैसला लिखते हुए, जस्टिस मेहता ने कहा, ‘महिलाओं को OCI से बाहर रखना, या बंद जेलों से OCI में ट्रांसफर के लिए योग्य होने के बावजूद उन्हें ट्रांसफर न करना, खुलेआम जेंडर भेदभाव है, जो संविधान के आर्टिकल 14 और 15(1) का उल्लंघन है, और आर्टिकल 21 के तहत मिले सम्मान के साथ जीने के उनके अधिकार का भी उल्लंघन करता है।’
उन्होंने कहा, ‘खुले सुधार संस्थानों में जाने से मना करने से महिला कैदियों को पुनर्वास के समान मौके से वंचित किया जाता है और इसे समानता, सम्मान और न्याय के बदलाव लाने वाले वादे के लिए प्रतिबद्ध संवैधानिक व्यवस्था में बनाए नहीं रखा जा सकता। इसलिए, इस संबंध में तुरंत और असरदार सुधार के उपाय जरूरी हैं।’