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एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले लोकसभा सचिवालय ने जारी किया निर्देश

नई दिल्ली। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। बता दें कि लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इससे पहले ही लोकसभा. . .

नई दिल्ली। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। बता दें कि लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इससे पहले ही लोकसभा ने मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल कर दी है।
मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल
दरअसल, केरल हाई कोर्ट द्वारा एक आपराधिक मामले में मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद आज लोकसभा सचिवालय द्वारा निर्देश में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है।
मोहम्मद फैजल को सुनाई थी 10 साल की सजा
उल्लेखनीय है कि लक्षद्वीप की एक अदालत ने 11 जनवरी को हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल समेत चार लोगों को सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता हुई थी रद्द एनसीपी
लक्षद्वीप की एक अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। 13 जनवरी को लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने केरल हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। हालांकि, केरल हाई कोर्ट ने उनकी सजा और दोषसिद्धि दोनों पर रोक लगा दी थी।
चुनाव आयोग ने वापस लिया फैसला
बताते चलें कि 18 जनवरी को चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप संसदीय सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने 30 जनवरी को घोषणा की थी कि वह लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव पर रोक लगा रहा है, क्योंकि केरल हाई कोर्ट ने मोहम्मद फैजल पर लगाई गई सजा पर रोक लगा दी है।

 

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