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जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को मिली बेबी पाउडर बिक्री की इजाजत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र सरकार के दो आदेशों को खारिज कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के बेबी पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस को रद्द कर. . .

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र सरकार के दो आदेशों को खारिज कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के बेबी पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस को रद्द कर दिया था। साथ ही सरकार ने कंपनी के बेबी पाउडर को बनाने, बेचने और डिस्ट्रीब्यूट करने पर भी रोक लगा दी थी। जिसे अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और कंपनी को बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस फिर से देते हुए इसे बनाने और बेचने की अनुमति भी दे दी है।
सरकार के आदेशों को कंपनी ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा  खटखटाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस एसजी दिगे की डिविजन बेंच ने अपने आदेश में सरकार के आदेशों को भेदभावपूर्ण, कठोर और अनुचित करार दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए कॉस्मेटिक उत्पादों में गुणवत्ता और सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान थोड़ी कमी रह जाती है तो उसके लिए पूरी मैन्यफैक्चरिंग प्रक्रिया को बंद कर देना सही नहीं है।
हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका ने एक चींटी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया है। क्या यह जरूरी है कि अगर उत्पाद में थोड़ी कमी रह गई है तो लाइसेंस रद्द कर देना ही क्या एकमात्र विकल्प है? कोर्ट ने सरकार के आदेशों को बहुत कठोर बताया और सरकार की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण और अनुचित करार दिया।
बता दें कि कुछ समय पहले महाराष्ट्र एफडीए ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के कुछ सैंपल मुलुंड, मुंबई, नासिक और पुणे से लिए थे, जिनमें यह पाउडर बच्चों की सेहत के लिए सही नहीं पाया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 15 सितंबर 2022 को आदेश जारी कर कंपनी की कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसके बाद 20 सितंबर 2022 को सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और वितरण पर भी रोक लगा दी थी।

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