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योगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण मामले में नहीं चलेगा केस

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नई दिल्ली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया है और उसे मेरिट के लायक नहीं माना है। 2007 के एक भाषण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हेट स्पीच का मुकदमा चलाए जाने की मांग वाली अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने कहा कि इस अर्जी में मेरिट नहीं है, जिसके आधार पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी जा सके।
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा कि इस मामले में मंजूरी देने से इनकार करने पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने कहा, ‘‘मंजूरी से जुड़े कानूनी प्रश्नों को किसी उपयुक्त मामले से निपटने के लिए खुला रखा जाएगा।’’ उच्च न्यायालय ने फरवरी 2018 को दिए अपने फैसले में कहा था कि उसे अभियोग चलाने की मंजूरी देने से इनकार करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया या जांच में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं मिली है।
तत्कालीन सांसद आदित्यनाथ और कई अन्य लोगों के खिलाफ दो समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने के आरोप में गोरखपुर के एक पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि आदित्यनाथ द्वारा कथित रूप से नफरत फैलाने वाला भाषण देने के बाद गोरखपुर में उसी दिन हिंसा की कई घटनाएं हुईं।


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