नई दिल्ली। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने आबकारी घोटाला से जुड़े चर्चित सीबीआइ मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कई अन्य को बरी कर दिया। न्यायाधीश जितेंद्र सिंह फैसला सुनाया कि आबकारी नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था।
अदालत ने कहा कि सीबीआई ने साजिश की कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभियोजन पक्ष का सिद्धांत मात्र अनुमान है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि 23 आरोपितों में से किसी के भी खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।
कोर्ट के फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है, इस फैसले से सीबीआई की जांच पर गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। इसका असर आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले पर भी हो सकता है।
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